इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग 600 रुपये दिव्यांग पेंशन योजना
भारत में, निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की गई। योजना का प्रमुख्य उद्देश्य निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
प्रदेश के मूलनिवासी निःशक्तजनों को, आर्थिक रूप से मदद करने के उद्देश्य से, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना लागूं की है।
योजनांतर्गत वह निःशक्तजनों को, भारत सरकार द्वारा लाभ प्रदाय किया जावेगा। जोकि गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में आते है। जोकि बीपीएल कार्ड धारक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का मूल रूप से क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
योजनान्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में, निःशक्तजनों को प्रतिमाह 600/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है। जिसमें 300/- रूपये केन्द्रांश तथा 300/- रूपये राज्यांश द्वारा प्रदाय की जाती है। ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिल सके।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना को निःशक्तजनों को को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान, करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2009 को योजना का क्रियान्वयन किया गया। योजना का पूरा नाम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संधारित किया गया।
- आयु सीमा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 79 वर्ष होना चाहिए।
- पेंशन राशि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना |
योजना लागूं की गई | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
लाभार्थी | नि:शक्तजन |
उद्देश्य | निःशक्तजनों को, आर्थिक रूप से मदद करना |
योजना का लाभ | 600/- रुपये प्रतिमाह। |
भुगतान प्रकार | अधिकृत बैंक खाता |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
योजना लागूं होने की तारीख | 1 अप्रैल 2009 |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
- आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिए। जिसके पास निःशक्त प्रमाण-पत्र में, नि:शक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक होना चाहिए।
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से, नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए।
- आवेदक के तीन फोटो। (साफ /सुथरा)
- निःशक्तता प्रमाण पत्र (80 या उससे अधिक प्रतिशत के साथ)
- बी.पी.एल. कार्ड।
- आयु सत्यापन के लिए, प्रमाण पत्र /आधार कार्ड /वोटर कार्ड /मार्कशीट (किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से)
- आवेदक की 9 अंको की समग्र आई.डी।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र
- आवेदक द्वारा, सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रों में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में, वीएलई की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- उक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ, प्रस्तुत किए गए। समस्त उक्त दस्तावजों की जाँच की जावेगी।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को, जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत आवेदक के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, लाभार्थी को पेंशन प्रदाय की जावेगी।
- पेंशन स्वीकृत होने पर, जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किया जावेगा।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र
- आवेदक द्वारा, सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रों में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में, वीएलई की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- उक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा आवेदन के साथ, प्रस्तुत किए गए। समस्त उक्त दस्तावजों की जाँच की जावेगी।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को, आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जावेगा।
- आवेदक द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत आवेदक के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, लाभार्थी को पेंशन प्रदाय की जावेगी।
- पेंशन स्वीकृत होने पर, नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा लाभार्थी को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किया जावेगा।
पेंशन स्वीकृति के लिए, प्राधिकारी अधिकारी /क्षेत्र /कार्यदिवस
क्षेत्र |
अधिकारी |
समय-सीमा |
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
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ग्राम पंचायत सचिव /मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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15 कार्य दिवस
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शहरी क्षेत्र के लिए
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आयुक्त, /नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् /नगर परिषद्
|
15 कार्य दिवस
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सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
Apply Online |
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Departmental Official Website |