फ्री बोरिंग योजना:

नि:शुल्क बोरिंग योजना के तहत किसानों के खेतों में लघु एवं सीमांत स्तर तक बोरिंग

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Small and marginal level boring in farmers’ fields under the Free Boring Scheme.
प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए वर्ष 1985 से बोरिंग योजना क्रियाशील है यहां कृषि विभाग की प्रमुख योजना है यहां योजना अत्यधिक शोषण क्रिटिकल विकास करो को जोड़कर उत्तर प्रदेश की सभी जिलों में 
क्रियावनीत की गई है।
निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है योजना के अंतर्गत प्रति बोरिंग ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
फ्री बोरिंग योजना के तहत राज्य की सभी जरूरतमंद किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोरिंग करने हेतु 5000 से लेकर 10000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य की मूल निवासी किसान जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है एवं उनके पास खेती योग्य भूमि है वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषको हेतु अनुदान

इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम जोत सीमा क्रमशः 5000 व 7000 रुपए निर्धारित है सामान्य लाभार्थियों के लिए सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित है सामान्य श्रेणी के व कृषको की बोरिंग पर पंपसेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है परंतु पंप सेट करें कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम 4500 रुपए वह सीमन तक कृषकों हेतु ₹6000 का अनुदान अनुमान है।

अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषक को हेतु अनुदान

अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10000 निश्चित है न्यूनतम जोत सीमा का प्रबंध तथा पंप सेट स्थापित करने की बाध्यता नहीं है 10000 की सीमा के अंतर्गत बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स बल्ब, डिलीवरी पाइप, बैंड आदि सामग्री उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध है पंप सेट स्थापित करने पर अधिकतम ₹9000 का अनुदान अनुमान्य है।

 एचडीपीई पाइप हेतु अनुदान

वर्ष 2012 से 13 जल के अफवाह को रोकने एवं सिंचाई दक्षता में अमी वृद्धि के दृष्टिकोण से कुल लक्ष्य के 25 प्रतिशत लाभार्थियों को 90एमएम साइज का न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मी एचडीपीई पाइप स्थापित करने हेतु लागत का 50% अधिकतम 3000 का अनुदान अनुमान ने कराए जाने का प्राविधान किया गया है कृषको की मांग के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 955/622- 2012 दिनांक 22 मार्च 2016 से 110 एमएम साइज के एचडीपीई पाइप स्थापित करने हेतु भी अनुमानित प्रदान कर दी गई है।

पंप सेट करें हेतु अनुदान

बोरिंग योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा विभिन्न अश्वशक्ति के पंप सेटों के लिए ऋण की सीमा निर्धारित है जिसके अधीन बैंकों के माध्यम से पंप सेट करें हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध है जनपदवार रजिस्टर्ड पंप सेट डीलरों से नगद पंप सेट क्रय करने की भी व्यवस्था है दोनों विकल्पों में से कोई भी प्रक्रिया अपनाकर इसी मार्क पंप सेट करें करने पर अनुदान अनुमान्य है।

सरकारी बोरिंग योजना के बारे में जानकारी

1. सरकार की बोरिंग योजना के तहत लघु और सीमन टी किसानों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है।
2. इस योजना का मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के किसानों को बोरिंग करने में मदद करना है।
3. इस योजना के तहत प्रति बोरिंग ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
4. बोरिंग का काम सरकार द्वारा चुनी गई एजेंसी करती है।
5. इस योजना का लाभ पाने के लिए जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से और विकासखंड स्तर पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी से जानकारी ली जा सकती है।
6. आवेदन करने के लिए विकासखंड और जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।

बोरिंग योजना से जुड़ी कुछ और बातें

1. बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए साल 1985 से लागू है।
2. इस योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू है शिवाय उन जिलों के जिन में अत्यधिक शोषण या क्रिटिकल विकास हो।
3. बोरिंग योजना के तहत पंप सेट खरीदने के लिए भी ऋण की सुविधा मिलती है।
4. बोरिंग योजना के तहत पंप सेट खरीदने के लिए जनपद बार रजिस्टर्ड पंप से डीलरों से भी नगद खरीदारी की जा सकती है।

उद्देश्य

1. निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमन तक कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है।
2. योजना अंतर्गत प्रति बोरिंग ₹10000 आर्थिक सहायता दी जाती है बोरिंग का कार्य शासन द्वारा चयनित एजेंसी के द्वारा किया जाता है योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है आवेदक द्वारा विकासखंड स्थल तथा जनपद स्तर पर आवेदन किया जा सकता है।

लाभार्थी

अनुसूचित जाति परिवार के गरीबी रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को योजना अंतर्गत प्रति बोरिंग ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

आवेदन कैसे करें?

जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं विकासखंड स्तर पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी से विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है समाज कल्याण विभाग ,उत्तर प्रदेश।

सरकारी बोरिंग कैसे प्राप्त करें

सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह लाभ डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए आप स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं या जन सेवा केंद्र के माध्यम से फार्म भरवा सकते हैं।
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