मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना:
राज्य सरकार का एकल बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देना उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने का एक बड़ा कदम
State government’s provision of pension to single elderly women is a big step towards making them financially independent. |
मध्य प्रदेश में 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित या अकेली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल पेंशन योजना (Mukhya Mantri Avivahita Pension Yojana) की शुरुआत की गयी है राज्य सरकार का एकल बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देना उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने का एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली अकेली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है।
योजना का उद्देश्य
माननीय मुख्यममंत्री जी की गई घोषणा के परिपालन में प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना प्रारंभ की गई है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया
1 अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।
2. न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो।
3. आयकरदाता न हो।
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)।
5. शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
6. लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति की अविवाहित महिलाए।
7. लाभ की श्रेणी पेंशन 600 रूपये प्रति माह।
8. योजना का क्षेत्र: शहरी और ग्रामीण।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है: इस योजना के तहत, 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का मकसद, इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना और उनके जीवन यापन में मदद करना है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है:
- मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- अविवाहित महिला की 9 अंकों की समग्र आईडी।
- आयु प्रमाण पत्र ।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा पत्र।
- अविवाहित महिला का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
- अविवाहित महिला द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
- आवेदन के बाद, राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
1. आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत में जमा किया जावेगा।
2. आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
3. ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।
4. उपरोक्तानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
5. ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जावेगा।
6. जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
7. जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
8. पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्ते माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
9. संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।
आवेदन/संपर्क/पंजीकरण/प्रशिक्षण कहां करें?
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- समय सीमा: 15 कार्य दिवस
- अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि पेंशन की राशि 600/- प्रतिमाह
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. अविवाहित महिला की 9 अंको की समग्र आईडी।
3. आयु प्रमाण पत्र।
4. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
5. अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव व शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरांत जारी किया जाये)।
6. अविवाहित महिला का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
7. अविवाहित महिला द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
8. अविवाहित महिला द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में सुधार किया जायेगा। संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल महिला पेंशन योजना प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।