MP Sant Ravidas Swarojgar Yojana 2023 In Hindi JSKSJP

संत रविदास स्वरोजगार योजना

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 1 लाख से रु 50 लाख तक का लोन

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Under the scheme, loans ranging from Rs 1 lakh to Rs 50 lakh are provided to the beneficiaries of Scheduled Caste category for setting up self-employment.

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अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से रु 50 लाख तक का लोन, 5% ब्याज दर से दिया जावेगा। योजनान्तर्गत सरकार द्वारा ऋण की गारंटी ली जावेगी।

क्या है? संत रविदास स्वरोजगार योजना

देश में बेरोजगारी कम करने और बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई। योजनांतर्गत 1 लाख से रु 50 लाख तक का लोन 5% ब्याज दर से देश के बेरोजगार युवाओं को दिया जायेगा। हालाँकि प्रदेश की सरकार द्वारा प्रशिक्षण से लेकर ऋण तक की अनेक योजनाओं को संचालित किया जाता है। किन्तु मध्यप्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।

योजना का क्रियान्वयन

संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना का संक्षिप्त

संत रविदास स्वरोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है।

योजना का नाम

संत रविदास स्वरोजगार योजना

योजना लागूं की गई मध्यप्रदेश सरकार
लाभार्थी बेरोजगार युवा
उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना
योजना का लाभ 1 लाख से रु 50 लाख तक का लोन
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
भुगतान प्रकार आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में
विभाग म0प्र0 शासन
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन /ऑफलाइन

वित्तीय सहायता

  1. उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
  2. सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
  3. ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा

योजना के लिए पात्रता

  1. योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
  2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  3. आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
  4. आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
  5. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
  6. यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
  7. सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
  8. योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. आयु का प्रमाण
  5. मोबाइल नंबर
  6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  7. ईमेल आईडी

तत्काल सीएससी वीएलई सहायता

यहां उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण लिंक के बारे में जानकारी दी गई है, यहां से आप उक्त योजना के लिए आवेदन, आधिकारिक अधिसूचना और विभागीय आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले पात्रता मानदंडों के विवरण के लिए पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें।

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