मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना:
सभी संस्थागत भूमि धारक तथा अन्य किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं, पात्र नहीं
All institutional land holders and other farmer families belonging to one or more of the following categories are not eligible |
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें खेती के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना है। कई बार किसानों को खेती के रख-रखाव के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसान कल्याण योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य कृषि को लाभ का धंधा बनाने की संकल्पना को साकार करना, कृषि के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना, किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य की पूर्ति करना तथा प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6 हजार रूपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी है। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितम्बर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किश्तों में कुल 4 हजार रूपये का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किश्तों में कुल 6 हजार रूपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लाभ
किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिये जायेंगे।
पात्रता
1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक किसान होना चाहिए।
3. आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
4. आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए जिस पर वह खेती कर रहा हो।
सभी संस्थागत भूमि धारक तथा अन्य किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं, पात्र नहीं हैं।
1. संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक।
2. पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष।
3. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया।
6. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।
7. आवेदक गरीब किसान होना चाहिए ताकि उसे खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
3. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. उपरोक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)।
5. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया।
6. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चला रहे हैं।
7. आवेदक गरीब किसान होना चाहिए ताकि उसे खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
आवेदन प्रक्रिया
1. आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र भरें. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पटवारी के पास जमा करें।
3. ग्राम पटवारी आवेदन को स्वीकृत करेगा और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसकी पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
1. पीएम किसान सम्मान निधि पंजीकरण संख्या
2. आधार कार्ड.
3. समग्र आई डी
4. पासपोर्ट फोटो
5. कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज।
FAQ
1. यह योजना क्या है?
जवाब ;- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसान की वित्तीय सहायता के लिए शुरू की गई थी।
2. इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ हैं?
जवाब ;- किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिये जायेंगे।
3. योजना का लाभ किसे मिलेगा?
जवाब ;- मध्य प्रदेश के वे किसान जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं।
4. क्या अन्य राज्य के किसान भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
जवाब ;- नहीं, केवल मध्य प्रदेश के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
5. वित्तीय पात्रता मानदंड क्या है?
जवाब ;- आवेदक गरीब किसान होना चाहिए ताकि उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता मिल सके और वे करदाता न हों।
6. क्या किसान कल्याण योजना के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य है?
जवाब ;- नहीं। मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से जोड़ा जाएगा और लाभ एक ही बैंक खाते में प्राप्त होगा।
7. क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है?
जवाब ;- हां, आवेदक को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए।