Antyeshti Sahayata Mrtyu Hone Par Yojana MP ! Eligibility

अन्त्येष्टि सहायता योजना 

अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

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मजदूरों या श्रमिक संवर्ग की विभिन्न योजनाओं के तहत, पंजीकृत श्रमिकों के परिवार जो की असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण उनकी स्थाई आय स्त्रोत बहुत ही कम होती है। जिससे वह श्रमिक अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता। जिससे उसे कई तरह की परेशानियों से, जूझना पड़ता है।  कभी-कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता होगा कि उनके परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी अन्त्येष्टि के लिये भी उनके पास पैसे नहीं रहते। ऐसी स्तिथि में, वह श्रमिक स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा यह कि वे उधार लेते है। तब ऐसी दशा में, श्रमिक को किसी प्रकार की कोई मदद न मिल पाने के कारण उसे, अन्त्येष्टि के लिए सामग्री को जुटाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा, अन्त्येष्टि सहायता योजना शुरू की गई।

अन्त्येष्टि सहायता योजना का उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र में रहने के कारण  देश में, ऐसे अनेक गरीब, निर्धन मजदुर या श्रमिक शामिल है। जोकि आए दिन कई परेशानियों से जूझते रहते है। जिसका एक प्रमुख कारण होता है। आय कम होना। जिसके चलते वह श्रमिक अथवा घर का मुखिया अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाता। कभी-कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता होगा कि उनके परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वह, मृतक के अन्त्येष्टि के लिये भी सामग्री नहीं जूठा पाता। ऐसी स्तिथि में, वह श्रमिक स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। दूसरा यह कि वे उधार लेते है। ऐसी दशा में, श्रमिक को किसी प्रकार की कोई मदद न मिल पाने के कारण उसे, अन्त्येष्टि के लिए सामग्री को जुटाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्ही सभी परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्त्येष्टि सहायता योजना को लागूं किया किया गया। अन्त्येष्टि सहायता योजना का प्रमुख उद्देश्य, असंगठित क्षेत्र में आने वाले, श्रमिक संवर्ग के परिवार को आकस्मिक मृत्यु, हो जाने पर, आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जोकि मृतक के, आवश्यक सामग्री के लिए प्रदान की जाती है।
  • अन्त्येष्टि सहायता योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए लागूं की गई।
  • अन्त्येष्टि सहायता योजना का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्रदान करना है।
  • अन्त्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के परिवार में यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आवश्यक सामग्री या अन्त्येष्टि सहायता हेतु रू० 3000/- की राशि प्रदान की जाती है।

अन्त्येष्टि सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण


अन्त्येष्टि सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
 
योजना का नाम अन्त्येष्टि सहायता योजना
योजना लागूं की गई मध्यप्रदेश शासन
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, पंजीकृत परिवार
उद्देश्य आकस्मिक मृत्यु होने पर सहायता प्रदान करना
योजना का लाभ 3000/- रुपये
भुगतान प्रकार अधिकृत बैंक खाता
विभाग सामाजिक न्यायविभाग
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन /ऑनलाइन 

परिभाषाएं 

अन्त्येष्टि का अर्थ: अन्त्येष्टि से आशय मृतक के अंतिम संस्कार से है। जोकि उसकी धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न किया जाता है।
  • श्रमिक संवर्ग से आशय
श्रमिक संवर्ग से आशय असंगठित क्षेत्र में, काम करने वाले मजदुर श्रमिकों से है। जोकि मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित, श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में पंजीकृत होते है। जैसे-
  • म0प्र0  मुख्यमंत्री मजदुर सुरक्षा योजना। 
  • म0प्र0 शहरी घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना।
  • म0प्र0 मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना।
  • मुख्यमंत्री पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना।
  • केश शिल्पी कल्याण योजना।
  • म0प्र0 हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना।
  • म0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की संचालित योजनाएं।
  • दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना /राज्य बीमारी सहायता /मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना।
  • आम आदमी बीमा योजना /जन श्री बीमा योजना।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना /मुख्यमंत्री निकाह योजना।
  • परिवार से आशय
परिवार से आशय मजदुर /श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत सदस्य में, पति /पत्नी /आश्रित बच्चे /आश्रित माता -पिता /आश्रित विधवा /परित्यक्ता पुत्री से है।
  • लावारिस शव से आशय
लावारिस शव से आशय है कि जिसकी कोई पहचान नहीं है। और उस शव के अंतिम संस्कार के लिए कोई तैयार नहीं है।
  • निराश्रित निधि से आशय
निराश्रित से आशय, मध्यप्रदेश के निराश्रितों और निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के अंतर्गत बने नियम 1999 एवं 2007 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी से, जो राशि संग्रहित होती है, से है। 

अन्त्येष्टि सहायता योजना के लिए पात्रता मापदण्ड


अन्त्येष्टि सहायता योजना का लाभ लेने के लिए, उम्मीदवार श्रमिक के पास निम्नलिखित अहर्ताएं होनी चाहिए।
आवेदक मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो। 
  1. अन्त्येष्टि सहायता योजना के लिए, मृतक मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
  2. जिन हितग्राहियों को अन्त्येष्टि सहायता और जिन मृतकों के लिए, अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उनका नाम समग्र पोर्टल (समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित पोर्टल) पर नाम दर्ज होगा और भुगतान की गई राशि का उसमें विवरण देना होगा।
  3. अन्त्येष्टि सहायता योजना के लिए, मृतक परिवार को समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। 
  4. अन्त्येष्टि सहायता योजना का लाभ लेने के लिए, श्रमिक के पास अपने व्यवसाय का कोई प्रमाण हो। जोकि मध्यप्रदेश शासन के पास पंजीकृत हों।
  5. आवेदक के पास नवीनतम अपटूडेट आधार कार्ड हो।
  • सहायता राशि 
अन्त्येष्टि सहायता योजना, के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में, काम करने वाले मजदुर, श्रमिकों के परिवार में, आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक को, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 3000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

अन्त्येष्टि सहायता योजना के लिए आवेदन

श्रमिक संवर्ग में, पंजीकृत सदस्य के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर, तत्काल ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।
 
शहरी क्षेत्र में, जोनल अधिकारी /नगर पालिका परिषद् द्वारा सहायता स्वीकृत की जाएगी। इसकी लिखित एवं मौखिक सूचना के आधार पर, उस व्यक्ति को भुगतान की जावेगी। जिसके द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

अन्त्येष्टि सहायता योजना के लिए सलग्न दस्तावेज

सरपंच ग्राम पंचायत अथवा जोनल अधिकारी नगर निगम जो भी प्रकरण में अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी। उसका क्लेम नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में,जनपद पंचायत के माध्यम से, प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जावेंगे। जिसमें अग्रलिखित दस्तावेज, श्रमिक के पास उपलब्ध होना जरूरी है।
  • सलग्न दस्तावेज जोकि इस प्रकार है:-
  1. मृतक के अंतिम संस्कार /विश्रामघाट /कब्रिस्तान के द्वारा जारी किया गया। प्रमाण पत्र 
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र।
  3. दुर्घटना, झगड़ा आदि की स्तिथि में, मृत्यु होने पर पुलिस एफ.आई.आर।
  4. लावारिस शव होने पर, पुलिस एफ.आई.आर और पंचनामा।
  5. अस्पताल में मृत्यु होने पर, अस्पताल द्वारा दिया गया चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
उक्त दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपलान अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगरनिगम /मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यालय में क्लेम प्रस्तुत करना होगा।  इसके सत्यापन के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगरनिगम /मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अन्त्येष्टि सहायता राशि प्रदान की जावेगी।
 
अन्त्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत, अग्रिम राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। फिर भी अति आवश्यक प्रकरणों में, नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों द्वारा, श्रमिक संवर्ग योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है।
 

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