राष्ट्रीय डेटाबेस
भारत सरकार और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीय डेटाबेस
ई-श्रम कार्ड क्या है?
ई श्रम कार्ड भारत सरकार और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का राष्ट्रीयकृत डेटाबेस है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों जैसे- छोटे विक्रेता, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, घरेलू कामगार, रबड़ का काम करने वाला, बाँस उगाने वाला, अगरबत्ती बनाने वाला, पेंसिल निर्माता, इमारतें या भवन बनाने वाला, गल्ला मंडी में बोरो की लदाई- उतराई करने वाला, ड्राइवर मछुआरे, दूध विक्रेता,आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, आदि, ई श्रम कार्ड के लिए अपना पंजीयन करवा सकते है।
ई-श्रम कार्ड के लाभ
- भारत सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जावेगा। ताकि नागरिकों को उनकी पात्रता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाया जा सके।
- 2 लाख रुपये की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर सहायता की जावेगी।
- आंशिक रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपये और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।
भारत सरकार और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई-श्रम कार्ड धारक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी दिया जायेगा। जो कुछ इस प्रकार है जैसे-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) (PM-SYM)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (PM-JJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) (PDS)
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) (PMAY-G)
- राष्ट्रीय समाजवाद कार्यक्रम (NSAP) – वृद्धावस्था संरक्षण
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) (AB-PMJAY)
- बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) (HIS)
रोजगार के क्षेत्र में ई-श्रमिक कार्ड की भूमिका
ई-श्रमिक कार्ड श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक राष्ट्रीयकृत डेटाबेस है जो कई रोजगार और बेरोजगार लाभार्थियों को रोजगार योजनाओं से जोड़ता है। जैसे-
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
- दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना।
- पीएम स्वनिधि।
- मनरेगा आदि सभी योजनाएं।
- ई-श्रमिक कार्ड पर प्रदान किया गया 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) ई-श्रमिक को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ का हकदार बनाता है।
ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता
- आयु- 16-59 वर्ष (10-01-1963 से 09-01-2007) के बीच होनी चाहिए।
ई-श्रम कार्ड के लिए अपात्रता
- कर्मचारी भविष्य – निधि संस्था (ईपीएफओ) (EPFO) के सदस्य न हो।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम मंत्रालय (ईएसआईसी) (ESIC) के सदस्य न हो।
- आयु- 16 वर्ष भीतर और 59 वर्ष से अधिक न हो।
ई-श्रम कार्ड के पंजीकरण के समय ध्यान देने योग्य बातें
सभी लाभार्थियों को, ई-श्रम कार्ड के पंजीकरण के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
- अपने व्यवसाय का सही से चुनाव किया जाना चाहिए।
- अपने व्यवसाय का एनसीओ-कोड का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- ई-श्रम कार्ड के पंजीकरण के समय हमेशा अपटुडेट आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग करे।
- ई-श्रमिक कार्ड पर प्रदान किया गया 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) हमेशा अपने पास सुरक्षित रखे, इसे किसी के साथ सांझा न करे।
- अपना ई-श्रमिक कार्ड घूमने की स्तिथि में तुरंत अपने नजदीकी सीएससी वीएलई-ग्राम स्तरीय उद्यमी। से संपर्क करे।
- आपको यहां एनसीओ-कोड, सेक्टर का नाम, पात्र श्रमिकों की जानकारी और नौकरी की भूमिका / व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जा रही है कृपया अपने ई-श्रम कार्ड के पंजीकरण के समय अपने व्यवसाय के सही एनसीओ-कोड का चयन करे।
ई-श्रम कार्ड के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- संबल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
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