कस्टम हायरिंग योजना

हाईटेक हब स्थापित करने के लिए, जानिए कस्टम हायरिंग योजना 2023-24

kastam haayaring yojana ke lie paatrata,Custom Hiring Yojna In Hindi ! Eligibility for Custom Hiring 2023

संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से कृषकों को कृषि फसलों व उद्यानिकी फसलों के लिए किराए पर, ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। ताकि कृषक तकनीकी रूप से बेहतर कृषि कर पाए। बैंक ऋण के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से आनॅलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र जिले में खोले जाना है। योजनांतर्गत इच्छुक आवेदक को हायर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 अप्रैल 17 को 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र के लिए आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र अथवा बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदक को 10 से 25 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य श्रेणी के 40 प्रतिशत आवेदकों को और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत तक का क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड अनुदान 10 लाख रुपये तक दिया जाएगा।

हाईटेक हब स्थापित करने के लिए

संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा कृषकों को कृषि फसलों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार, पर हाई टेक हब स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों /पंजीकृत कृषक समूह /एफपीओ उद्यमियों से, संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र संचालन कृषि अभियांत्रिकी वेबसाइट के माध्यम से निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आमंत्रित किए जाते हैं। जिसमें आवेदकों को अपने आवेदन के साथ, धरोहर राशि के रूप में 100000/- रूपये के बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) का भुगतान करना होता है। 
 
कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत, हाईटेक हब स्थापित करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है की वह डीडी की राशि का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, यदि योजनान्तर्गत पंजीयन करने पर, आपके डीडी पर मौजूद राशि कम पाई जाती है। तो ऐसी स्तिथि में आपके पंजीयन को निरस्त कर दिया जावेगा। इसलिए आवश्यक है की आप सही से मौजूदा डीडी राशि का भुगतान करें। अन्यथा आपके पंजीयन को अमान्य कर दिया जावेगा।
इक्छुक आवेदकों का योजना के अंतर्गत पंजीयन करते समय, बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)  की फोटो प्रति अपलोड करना आवश्यक होता है। साथ ही आवेदकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए की बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) संचालक कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल के नाम से बनाया गया हो।

जानिए किस यंत्रीकरण के लिए कितना बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) देना होगा

 

क्र.

हाईटेक हब के प्रकार

लक्ष्य

सामान्य

अनुसूचित ज.जा.

अनुसूचित ज.

1. फसल अवशेष प्रबंधन 2 1
प्रोजेक्ट की न्यूनतम राशि 60 लाख रूपये और अधिकतम राशि 01 करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है। सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 40 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।
2. धान फसल यंत्रीकरण 2 1
प्रोजेक्ट की न्यूनतम की राशि 60 लाख रूपये और अधिकतम राशि 01 करोड़ तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 40 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।
3. गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण 8 1 1
प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 1.20 करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 48 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।
4. ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट 3 1
प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 01 करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 40 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।

योग

15

3

2

 

योजनांतर्गत प्राप्त आवेदकों के प्रस्तुत आवेदन या उपरोक्त लक्ष्यों में संचालक कृषि अभियांत्रिकी भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा। हम इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों /पंजीकृत कृषक समूह /एफपीओ उद्यमियों को सलाह देते है। की आवेदन करने से पूर्व अथवा संबंधित बैंक में, डिमांड ड्रॉफ्ट डीडी का भुगतान करने से पूर्व दिशानिर्देशों को अवश्य जान लें। या उपरोक्त लक्ष्यों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेवे।

हाईटेक हब के लिए अनिवार्य यंत्र


फसल अवशेष प्रबंधन के हाईटेक हब

फसल अवशेष प्रबंधन के हाईटेक हब में मुख्य रूप से, ट्रैक्टर, स्ट्रॉरीपर, रोटावेटर, श्रेडर, मल्चर, रेक, बेलर, जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर कम बाइंडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर (हाई कैपेसिटी) हाइड्रॉलिक ट्रॉली को अनिवार्य रूप से लिया जाना होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रोजेक्ट की लागत न्यूनतम राशि 60 लाख रूपये अधिकतम राशि 1 करोड़ रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि का 40 लाख रूपये तक अनुदान देय होगा।

धान फसल यंत्रीकरण

धान फसल के लिए हाईटेक हब, जिसमें पेडी कंबाइन, हार्वेस्टर, पैड़ी थ्रेशर, राइस ट्रांसप्लांटर (6 कतार और चार व्हील), लेजर लैण्ड लेवलर, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावरवीडर जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर स्लेशर, बूम स्प्रेयर आदि यंत्रो को रखा जायेगा। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रोजेक्ट की लागत न्यूनतम राशि 60 लाख रूपये और अधिकतम राशि 01 करोड़ तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 40 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।

गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण

गन्ना फसल कटाई का यंत्रीकरण शुगर केन हार्वेस्टर की यूनिट जिसमें शुगर केन हार्वेस्टर, के साथ 2 इन्फील्डर (हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ न्यूनतम 4 टन क्षमता) और 2 ट्रैक्टर (न्यूनतम 50 एचपी) लेना आवश्यक है। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 1.20 करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 48 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा।

ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट

योजनांतर्गत ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट जिसमें न्यूनतम 10 किसान (ड्रोन चार्जिंग हब /फास्ट चार्जर तथा अतिरिक्त /बैटरी सहित होना आवश्यक होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रोजेक्ट की अधिकतम राशि 01 करोड़ रूपये तक रखी जा सकती है। प्रोजेक्ट की लागत का 40% अधिकतम राशि 40 लाख रूपये तक अनुदान दे होगा। 

कस्टम हायरिंग योजना के लिए पात्रता


1. गन्ना फसल कटाई के लिए प्रोजेक्ट के साथ शुगर मिल से कार्य उपलब्ध होने का अनुबंध भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 
2. ड्रोन से संबंधित प्रोजेक्ट के साथ, ड्रोन पायलट का लाइसेंस प्रस्तुत किया जाना भी अनिवार्य होगा।
 
3. योजनांतर्गत इच्छुक व्यक्तिगत आवेदकों /पंजीकृत कृषक समूह /एफपीओ उद्यमियों से, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
 
4. आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों में से, लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर, लाटरी के माध्यम से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण भी किया जा सकेगा।
 
5. योजनांतर्गत चयनित प्राथमिकता क्रम सूची में से, लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर, लाभ प्रदान किया जाएगा।
 
6. AIF (एआईएफ) के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति के लिए, कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे  बैंकों को भेजा जावेगा। तत्पश्चात बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने के बाद आवेदक हितग्राही द्वारा केंद्र की स्थापना की जा सकती है।
 
7. योजनांतर्गत हाईटेक हब केंद्र की स्थापना के बाद बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी।
 
8. कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री द्वारा हाईटेक हब केंद्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी और सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा।
 
9. भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाए गए आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंकों को, बैकएंडेड सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
 
10. योजनांतर्गत केवल, व्यक्तिगत आवेदक /पंजीकृत कृषक समूह /एफपीओ उद्यमी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
 
11. व्यक्तिगत श्रेणी में केवल वहीं आवेदक पात्र होंगे, जो मध्य प्रदेश के मूलनिवासी होकर प्रदेश में ही निवास कर रहे हो। कृषक समूह आवेदकों के लिए जरुरी है कि वह मध्यप्रदेश में पंजीकृत हो।
 
12. हाईटेक हब की स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान राशि केवल मशीनों और यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।
 
13. शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं में, सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्वरोजगार स्थापित किए आवेदक और पूर्व में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके आवेदक पुन: योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

कस्टम हायरिंग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. फोटो पहचान पत्र
  2. आधार कार्ड
  3. बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
  4. सक्षम अधिकारी द्धारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची
  5. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसुचित जाति / अनुसुचित जन जाति के आवेदको के लिए)
  6. निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड)
  7. ऋण पुस्तिका
  8. 12 वी उत्तीर्ण अंकसूची

सीएससी के माध्यम से आवेदन करें

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Departmental Official Notification

 

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