इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी 600 रुपये विधवा पेंशन योजना

भारत में, वह महिलाऐं जोकि विधवा हो। जिसे कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। उन महिलाओं के लिए, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। उन्हें प्रतिमाह 600/- रूपये की दर से पेंशन प्रदान की जाती है। जिसमें 300/- रूपये केन्द्रांश तथा 300/- रूपये राज्यांश द्वारा प्रदाय की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्याणी पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जोकि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में, जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला अथवा कल्याणी महिला को प्रदान की जाती है।
योजनान्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में, विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 600/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है। जिसमें 300/- रूपये केन्द्रांश तथा 300/- रूपये राज्यांश द्वारा प्रदाय की जाती है। ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिल सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार, अथवा घोषणा द्वारा, जिसका क्रमांक:B-4113 है। के परिपालन में, मध्यप्रदेश में स्थाई मूलनिवासी कल्याणी अथवा विधवा महिलाओं को, सामाजिक रूप से, उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह हर महीना 600/- रूपये की राशि प्रदाय करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया गया।
- आयु सीमा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्याणी पेंशन योजना, के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 79 वर्ष होना चाहिए।
- पेंशन राशि
योजनांतर्गत कल्याणी पेंशन योजना, के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह 600/- रूपये की राशि प्रदान की जाती है। जिसमें 300/- रूपये केन्द्रांश तथा 300/- रूपये राज्यांश द्वारा प्रदाय की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्याणी पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
योजना लागूं की गई | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
लाभार्थी | कल्याणी महिला (विधवा) |
उद्देश्य | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद करना। |
योजना का लाभ | 600/- रुपये प्रतिमाह। |
भुगतान प्रकार | अधिकृत बैंक खाता |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार की उम्र 18 से 79 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का स्थाई मूलनिवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार शासकीय कर्मचारी /अधिकारी नहीं होना चाहिए। (शासकीय कर्मचारी /अधिकारी से आशय है की राज्य या केंद्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के तहत कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी से है।)
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार, कोई अन्य पूर्व से पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार के लिए, बी0पी0एल0 कार्ड आवश्यक नहीं है। और न ही इसका कोई बंधन।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार, किसी अन्य पेंशन योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए।
- कल्याणी का स्थाई मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
- कल्याणी के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- कल्याणी का समग्र पोर्टल पर पंजीयन या 9 अंको की सदस्य आईडी।
- कल्याणी का आयु प्रमाण-पत्र।
- कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- कल्याणी का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। जिसमें इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए की वह आयकरदाता नहीं है।
- कल्याणी का एक और घोषणा पत्र जिस में इस बात का उल्लेख हो। कि उसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्याणी पेंशन योजना, में पंजीकृत नहीं किया गया।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र
आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, कल्याणी पेंशन योजना, के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय अथवा अपने ग्राम पंचायत में, जमा किया जावेगा।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रों में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में, वीएलई की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- यदि आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- उक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन के साथ, प्रस्तुत किए गए। समस्त उक्त दस्तावजों की जाँच की जावेगी।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को, जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जावेगा।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत लाभार्थी के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, आवेदिका को पेंशन प्रदाय की जावेगी।
- पेंशन स्वीकृत होने पर, जनपद पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा आवेदिका को पेंशन स्वीकृत आदेश प्रदान किया जावेगा।
ततपश्चात उक्त आवेदिका को संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह 600/- रुपए आवेदिका के बैंक बचत खाता में, सीधे राशि जमा की जाएगी।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र
आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में, कल्याणी पेंशन योजना, के लिए आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् के समक्ष अधिकारी के कायार्लय या वार्ड कार्यालय में, जमा किया जावेगा।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रों में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में, वीएलई की सहायता से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- उक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा आवेदन के साथ, प्रस्तुत किए गए। समस्त उक्त दस्तावजों की जाँच की जावेगी।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदनों को, आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जावेगा।
- आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। आयुक्त नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता महिला उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत लाभार्थी के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, आवेदिका को पेंशन प्रदाय की जावेगी।
- पेंशन स्वीकृत होने पर, नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् द्वारा आवेदिका को पेंशन स्वीकृत आदेश प्रदान किया जावेगा।
ततपश्चात उक्त आवेदिका को संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह 600/- रुपए आवेदिका के बैंक बचत खाता में, सीधे राशि जमा की जाएगी।
पेंशन स्वीकृति के लिए, प्राधिकारी अधिकारी /क्षेत्र /कार्यदिवस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कल्याणी पेंशन योजना हेतु, पेंशन स्वीकृति के लिए, प्राधिकारी अधिकारी /क्षेत्र /कार्यदिवस निम्नानुसार है।
क्षेत्र |
अधिकारी |
समय-सीमा |
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
|
ग्राम पंचायत सचिव /मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
|
15 कार्य दिवस
|
शहरी क्षेत्र के लिए
|
आयुक्त, /नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् /नगर परिषद्
|
15 कार्य दिवस
|
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
Apply Online |
|
Departmental Official Website |