राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड

सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले, परिवारों के लिए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को लागूं किया गया है। योजनांतर्गत यदि, बीपीएल कार्ड धारक परिवार के घर में, यदि किसी सदस्य की प्राकृतिक/अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्तिथि में, योजनांतर्गत सरकार द्वारा, 20,000/- रूपये की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती हैा
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत ऐसे परिवार जोकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे है। ऐसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, प्राकृतिक या अप्राकृतिक कारणों से हो जाती है। तो ऐसी स्तिथि में पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है। योजना का क्रियान्वयन एवं सञ्चालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य
- आयु सीमा
- स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना |
योजना लागूं की गई | भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) |
लाभार्थी | पीड़ित परिवार |
उद्देश्य | प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान |
योजना का लाभ | 20,000/- रूपये |
भुगतान प्रकार | अधिकृत बैंक खाता |
विभाग | भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए।
- मृतक का आधार कार्ड की छायाप्रति।
- मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- मृतक का बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति।
- मृतक का आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- दुर्घटना में, मृत्यु होने की स्तिथि में, पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट की छायाप्रति।
- मृतक की आयु सत्यापन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज (इनमें से कोई एक)
- स्कूल का प्रमाण-पत्र या अंकसूची की छायाप्रति।
- जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- मतदाता पर्ची या वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र
- यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- आवेदक द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत आवेदक के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, लाभार्थी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ स्वीकृत आदेश के साथ प्रदाय किया जावेगा।
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र
- यदि आवेदक द्वारा ऑफलाइन पूर्ण आवेदन करने पर, आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से प्रदाय की जावेगी।
- आवेदक द्वारा किए गए। आवेदन अथवा दस्तावेजों की जाँच के उपरांत सही नहीं पाए जाने पर। नियमानुसार आवेदन के कारण सहित निरस्त करते हुए, लिखित सुचना में आवेदन वापस कर दिया जावेगा। और आवेदनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को, अस्वीकृत आदेश के रिकॉर्ड्स में संधारित कर दिया जावेगा।
- योजनांतर्गत आवेदक के दस्तावेज सही एवं सत्य पाए जाने की स्तिथि में, लाभार्थी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ स्वीकृत आदेश के साथ प्रदाय किया जावेगा।
स्वीकृति के लिए, प्राधिकारी अधिकारी /क्षेत्र /कार्यदिवस
क्षेत्र |
अधिकारी |
समय-सीमा |
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
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ग्राम पंचायत सचिव /मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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30 कार्य दिवस
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शहरी क्षेत्र के लिए
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आयुक्त, /नगर निगम /मुख्य नगर पालिका परिषद् /नगर परिषद्
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30 कार्य दिवस
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सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
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