मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा, निःशक्त, छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना। जिसका क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा। योजनांतर्गत निःशक्त छात्र/छात्राओं को आर्थिक रूप से लाभ प्रदाय करना है।
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना का उद्देश्य
- आयु सीमा
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना के लिए, छात्र-छात्राओं की आयु सीमा पात्रता के अनुसार संधारित की गई है।
- स्वीकृत राशि
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजनांतर्गत नियमानुसार फीस,शिक्षण शुल्क तथा 1500/-रूपये, प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में 500/-रूपये प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना |
योजना लागूं की गई |
म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग
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लाभार्थी | निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु |
उद्देश्य | नि:शक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने करने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
योजना का लाभ |
1500/-रूपये, प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये 500/-रूपये प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये |
भुगतान प्रकार | अधिकृत बैंक खाता |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय विभाग |
योजना लागूं की गई | वर्ष 2008 |
मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
- नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के उपबंधों के अनुसार नि:शक्त छात्र-छात्राओं को नि:शक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें छात्र /छात्रा की निशक्तता 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- नि:शक्त छात्र छात्राओं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
- नि:शक्त छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ही नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक होगा।
- नि:शक्त छात्र-छात्राओं के माता-पिता पालक /अभिभावक की वार्षिक आय 96,000/- रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई छात्र-छात्रा किसी अन्य योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क /निर्वाह भत्ता /परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा। जैसे कि वह अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आदि विभागों से शिक्षण शुल्क में छूट /मुक्त आदि सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। तो वह अपनी इच्छा अनुसार किसी एक विभाग की योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
- नियमित छात्र-छात्रा यदि अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उसे सेमेस्टर वर्ष के लिए दोबारा अध्ययन करने के लिए शिक्षण शुल्क निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों का पात्र नहीं होगा।
- परंतु अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तथा वह अगले सेमेस्टर वर्ष में नियमित छात्र छात्रा के रूप में अध्यनरत होता है तो ऐसे छात्र छात्राओं को चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क निर्वाह भत्ता /परिवहन भत्तों की पात्रता होगी
योजनांतर्गत पाठ्यक्रम जिसके लिए शिक्षण शुल्क देय होगा
नि:शक्त छात्र छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एवं प्रबंधन में, स्नातक स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क की सीमा तक शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय महाविद्यालय को सीधे सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भुगतान किया जावेगा।
परंतु आशासकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शासकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से अधिक शिक्षण शुल्क होने की स्थिति में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर की अतिरिक्त राशि स्वयं वहन करना होगी।
- निर्वाह भत्ता
ऐसे पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से, अध्ययनरत नि:शक्त छात्र-छात्राओं को 1500/- रुपए प्रति माह की दर से 10 माह के लिए निर्वाह भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से किया जावेगा।
- परिवहन भत्ता
नि:शक्त छात्र छात्राओं को स्नातक शिक्षा के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगर निगम क्षेत्र, में 500/- रुपए प्रतिमाह नगरपालिका क्षेत्र में 300/- रुपए प्रति माह की दर से 10 माह के लिए परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय के माध्यम से किया जावेगा।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए
- समग्र आईडी
- स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता का प्रमाण पत्र
- विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक हैं।
- नि:शक्त छात्र छात्राओं को योजनांतर्गत अन्य किसी योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
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