अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता
अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, समस्त अनुसूचित जाति वर्ग की साधन विहीन, अपाहिज निराश्रित वृद्धों को अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता प्रदाय करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्पीडित जाति के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान है।
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य
- आयु सीमा
कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई।
- स्वीकृत राशि
जिला कलेक्टिर स्तर से अधिकतम रू.15000/- राहत राशि एवं सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक स्तर से अधिकतम रू.5000/- राहत राशि
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता |
योजना लागूं की गई | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
योजना का लाभ | राहत सामग्री /राशि |
स्वीकृत राशि | जिला कलेक्टिर स्तर से अधिकतम रू.15000/- राहत राशि एवं सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक स्तर से अधिकतम रू.5000/- राहत राशि |
भुगतान प्रकार | डी.वी.टी (DBT) बैक के माध्यम से |
विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना लागूं की गई | मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष |
योजना का क्षेत्र | शहरी और ग्रामीण |
पदभिहित अधिकारी | कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्याल्य |
आवेदन प्रक्रिया | सहायक आयुक्ता / जिला संयोजक, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर चयन |
आवेदन शुल्क | कोई शुल्क नहीं |
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया निम्नानुसार है।
योजनांतर्गत आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता हेतु पीड़ित लाभार्थी को, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, जारी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता योजना का लाभ लेने के लिए, कलेक्टर/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय से अपील की जावेगी।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए
अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु, आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए।
- समग्र आईडी
- स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता (डी.वी.टी DBT)
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
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