प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपये
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Full Rs 2 lakh will be available under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 में 2015 को कोलकाता में की थी। वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने 2015 के बजट भाषण इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा से जुड़ी एक सरकार समर्थ योजना है। इस योजना का मकसद हर साल ₹20 के प्रीमियर योजना का लाभ प्रदान करना है और ऑटो डेबिट की सुविधा सक्षम करनी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु विकलांगता आवरण प्रदान करती है।
इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें
1. यहां योजना 18 से 70 साल के उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंक खाता है।
2. इस योजना में शामिल होने के लिए 31 में या उससे पहले ऑटो डेबिट सक्षम करने की सहमति देनी होती है।
3. इस योजना की कवरेज अवधि 1 जून से 31 में तक होती है और यहां हर साल नवीनीकृत की जा सकती है।
4. इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होने पर बीमा पॉलिसी के तहत लाभ मिलते हैं।
5. इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी को ₹20,0000 मिलते हैं।
6. दोनों आंखों की पूर्ण या अपूर्ण छती होने, दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पर की उपयोग की हानि होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं।
7. इस योजना का प्रीमियम सालाना ₹20 है।
8. इस योजना में शामिल होने के लिए नामांकन के समय निर्धारित फार्म पर अपना विकल्प देना होता है।
9. इस योजना के तहत मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी मदद की जाती है।
10. यहां योजना दुर्घटना में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए कवरेज देती है।
11. आशिक अपंगता के मामले में ₹100000 मिलते हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे-
इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट पर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ₹200000 की राशि मिलती है वही दुर्घटना में व्यक्ति आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बीमा धारक को ₹100000 की राशि मिलेगी इस स्कीम के तहत बीमाधारक को हर साल 20 लख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
1.आवेदक की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
2. आवेदक का भारत में किसी भी पंजीकृत बैंक में सक्रिय बचत खाता होना चाहिए।
3. आवेदक को 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 में को या इससे पहले वार्षिक नवीनीकरण के लिए खाते से ऑटो डेबिट करने की सहमति देनी होगी।
4. आधार कार्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन के लिए जरूरी प्राथमिक केवाईसी है और इसे बचत बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
5. अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों / डाकघर में कई खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के जरिए ही इस योजना में शामिल हो सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना जरुरी है।
1. किसी संबंध बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क करके नामांकन करवाना।
2. सरकार की जन सुरक्षा वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
3. फॉर्म डाउनलोड करने के बाद सभी जरूरी जानकारी भरे और जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
4. आवेदन सफल होने पर आपको एक पावती पर्चा और बीमा प्रमाण पत्र मिलेगा।
5. या अपने नजदीकी बैंक शाखा, अथवा अधिकृत बैंक बीसी केंद्र पर जाए।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए डॉक्यूमेंट:-
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत दुर्घटना या मृत्यु या पूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामले में दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट:-
1.फार्म के साथ मूल FIR।
2. पंचनामा।
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृत्यु प्रमाण पत्र।
स्थाई विकलांगता के मामले में:-
मूल FIR /पंचनामा तथा किसी सिविल सर्जन द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र।
- 1.क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 30 दिनों के बाद दावा कर सकते हैं?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अनुसार लाभार्थी को दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर दावा फॉर्म जमा करना होगा।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नागरिक 20 रुपये खर्च करके 2 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।