राजीव गांधी योजना:
किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना
किशोर अवस्था शब्द का शाब्दिक अर्थ है उभरना या पहचान कर प्राप्त करना यह बचपन से व्यस्तता में संक्रमण का एक महत्वपूर्ण चरण है किशोर अवस्था की अवधारणा की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा स्थापित नहीं की गई है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 10 से 19 वर्ष की आयु में संदर्भ में परिभाषित किया है भारत में लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए किस वर्ष है विवाह की आयु प्रजनन प्रबंधन और शिक्षा के साथ परिवार के स्वास्थ्य के बीच उच्च संबंध है इस और अन्य विचारों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के उद्देश्य के लिए 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को किशोर लड़कियों की श्रेणी में माना जाएगा।किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सरकार की एक योजना है इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों को सशक्ति बनाने का काम किया जाता है।
इस योजना के तहत किशोरियों को आत्म विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम बनाया जाता है इसके अलावा उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए भी काम किया जाता है इस योजना के तहत किशोरियों को इन क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाई जाती है स्वास्थ्य ,स्वच्छता, पोषण, किशोर प्रजनन एवं स्वास्थ्य परिवार एवं बाल देखभाल। इस योजना के तहत घर पर कौशल और जीवन कौशल को बेहतर बनाने का काम किया जाता है साथ ही व्यवसाय कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम से भी जोड़ दिया जाता है इस योजना के तहत स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का भी काम किया जाता है।
सबला योजना का उद्देश्य
सबला योजना का उद्देश्य
लाभार्थी:
किशोरियों
लाभ :
वित्तीय लाभ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा आदि
1. किशोरियों को आत्म विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम बनाना।
2. उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में, सुधार लाना।
3. स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य तथा परिवार एवं बाल देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
4. घर आधारित कौशल जीवन कौशल को उन्नत करना तथा व्यावसायिक कौशल के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ एकीकरण करना।
5. स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।