फल पौधा रोपण योजना
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MP Fal Podha Ropan Yojana : Benefits of the scheme, conditions of the scheme |
मध्य प्रदेश में सिंचित जमीन और प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है ऐसे में सरकार की कोशिश किसानों को फल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
फल पौधारोपण योजना के तहत फल पौधा रोपण पर किसानों को इकाई लागत का 40 फ़ीसदी अनुदान60:20:20 के अनुपात में 3 साल में दिया जाता है राज्य के सभी जिलों में यह योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी जिलों में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
योजना का उद्देश्य
फल पौधा रोपण योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करना है यहां योजना राज्य के 52 जिलों में संचालित की जा रही है।
अन्य जानकारी
अन्य जानकारी
1. इस योजना के तहत किसानों को फल लगने पर लागत इकाई का 40% अनुदान दिया जाता है।
2. यह अनुदान 60:20:20के अनुपात में 3 साल में दिया जाता है।
3. इस योजना के तहत अमरूद ,आम ,चीकू ,नींबू अनार ,सीताफल ,संतरा और जो जैसे फल उगाए जा सकते हैं।
4. इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
5. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या जन सेवा केंद्र पर जाएं।
6. इस योजना के तहत सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं।
योजना का लाभ
योजना का लाभ
फल पौधा रोपण योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों के भूमि धारी किसानों को मिलेगा।
इस योजना के तहत कृषक का चयन करने की प्रक्रिया
इस योजना के तहत कृषक का चयन करने की प्रक्रिया
1. कृषक को आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।
2. ग्राही कृषक के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन होना चाहिए।
3. ग्राही कृषक को रोपण और रोपे जाने वाले फल पसंद होना चाहिए।
जिन फलों के उत्पादन पर सरकार अनुदान देगी-
जिन फलों के उत्पादन पर सरकार अनुदान देगी-
अमरूद, आम,संतरा,चीकू,नींबू, मोसंबी,अंगूर, सीताफल ,बेर पपीता और टिशु कल्चर विधि से उत्पादित अनार, केला और स्ट्रॉबेरी।
योजना की शर्तें
योजना की शर्तें
1. किसानों के पास खुद की जमीन होना चाहिए।
2. न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन हो।
3. सिंचाई के पर्याप्त साधन हो।
उद्यान अधीक्षक कार्यालय मैं प्राप्त आवेदन तिथि के अनुसार किसानों की वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी इसके लिए किसानों के आवेदन तिथिवार पंजीकृत होंगे इस सूची के तैयार होने के बाद इसे अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा किसान अपना आवेदन जिले के उप सहायक संचालक उद्यान विकास खंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी या ग्रामीण उद्यान अधिकारी को दे सकते हैं।

Shimaela Beg
Author, Jan Seva Kendra Shujalpur, And Content Enthusiast
Passionate about [Popular Tidings, General Knowledge, Sarkari Yojana], with years of experience in [related field]. Loves to share knowledge and connect with readers.