मध्य प्रदेश आवास भत्ता सहायता योजना

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Madhya Pradesh Housing Allowance Assistance Scheme
आवास भत्ता सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है इसका उद्देश्य उन छात्रों की सहायता करना है जिन्हें अपने घरों से दूरी के कारण अपने कॉलेज के पास आवास किराए पर लेना पड़ता है इस योजना के तहत किराए के खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर बोझ कम होता है और राज्य में हसिया समुदाय के लिए शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।

योजना का उद्देश्य

कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले कई छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पता है इसलिए किराए के मकान में रहे विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आवास सहायता छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है आवास सहायता योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी किसी भी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए किराए पर निवास कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है जो छात्र डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जैसे की बीए, बी.एससी, बी.कॉम बी.टेक. एम.एससी. एम.कॉम. एम.ई. एम.टेक बीएचएमएस, नर्सिंगकोर्सेज, बीबीए, एमबीए, आदि कोर्स कर रहे हैं एमपी आवास सहायता योजना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं।

पात्रता

1. आवाज सहायता योजना के फॉर्म सिर्फ मध्य प्रदेश के एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ही है।
2. ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के 50 शासकीय एवं मान्यता प्राप्त आशा की महाविद्यालय विश्वविद्यालय अन्य संस्थाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित है तथा उनका किसी भी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ हो ऐसे विद्यार्थी आवास सहायता के पात्र होंगे।
3. विद्यार्थियों को आवास सहायता की पात्रता अध्ययन संस्था के मुख्यालय के आधार पर न होकर किराए पर निवास के मुख्यालय के आधार पर होगी।
4. समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को नियमित छात्रावास का संचालन प्रारंभ होने तक इस योजना अंतर्गत आवास आया था राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. एक ही स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय संस्था या विद्यार्थि का मूल निवास स्थित ना होने पर ही योजना की पात्रता होगी।
6. निश्चित आवास सहायता से अधिक किराए की राशि विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना होगी।
7. आवास सहायता की अतिरिक्त विभाग द्वारा आवास हेतु अन्य कोई सुविधा देयहोगी अनुउत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र होगी।
8. एक ही माता-पिता की सभी संताने इस योजना के लिए अलग-अलग पात्र होंगे।
9. जिन विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं वही विद्यार्थी आवास योजना स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज

1. मकान मालिक का आईडी प्रूफिया एड्रेस प्रूफ
2. मकान मालिक का सहमति पत्र
3. फोटोग्राफ 
4. कक्षा दसवीं की मार्कशीट
5. पिछली परीक्षा की मार्कशीट 
6. जाति प्रमाण पत्र
7. माता-पिता का आय प्रमाण पत्र 
8. बैंक पासबुक 
9. निवासी प्रमाण पत्र 
10.आवास स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय समग्र आईडी, कॉलेज कोड, कोर्स ब्रांच कोड ,आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी देना होगा।

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Shimaela Beg

Author, Jan Seva Kendra Shujalpur, And Content Enthusiast

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