पुष्प उत्पादन विकास योजना: किसानों को रोपण सामग्री और फूलों की खेती के लिए प्रेरित करना
 |
Flower Production Development Scheme: Motivating farmers for planting material and flower cultivation |
मेघालय सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पुष्प उत्पादन विकास योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य किसानों को रोपण सामग्री और अन्य इनपुट के वितरण के माध्यम से वाणिज्यिक उधम के रूप में फूलों की खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना इस योजना के तहत किसानों को कम मात्रा अधिक मूल्य वाली फैसले उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हो सके इसके तहत पॉलीहाउस, जैविक खाद, सुषमा पोषक तत्व और जैविक आधारित तथा PP रसायन और ड्रिप सिंचाई सहित अच्छी गुणवत्ता वाली फूल रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
1. मेघालय सरकार केक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पुष्प उत्पादन विकास योजना की शुरुआत की है।
2. इस योजना का मकसद किसानों को रोपण सामग्री और अन्य इनपुट मुहिया कराकर वाणिज्यिक स्तर पर फूलों की खेती के लिए प्रेरित करना है।
3. इस मिशन के जरिए किसानों की आय में कई गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है।
4. CSIR पुष्प कृषि मिशन के तहत किसानों को उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम दिए जाते हैं।
5. इस मिशन के तहत विकसित की जाने वाली नई तकनीके ,पुष्प कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ा और इत्र उद्योग को बढ़ावा देगी।
6. भारत में पुष्पों की खेती के लिए बेहतर अवसर है।
7. यहां देसी वनस्पति जगत में काफी विविधता है।
8. भारत में पुष्पों का घरेलू उद्योग सालाना 7-10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।
1. 50% सब्सिडी पर अच्छी गुणवत्ता वाली पुष्प रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर तथा न्यूनतम 100 वर्ग मीटर इकाई क्षेत्र के साथ निशुल्क कम लागत वाले पॉलीहाउस उपलब्ध कराकर।
2. किसानों को कम मात्रा में अधिक मूल्य वाली फासले उगाने के लिए प्रेरित करना।
3. जिससे किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि हो सके।
4. इस पहल के तहत जैविक खाद ,पोलीहाउस और सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैविक आधारित और pp रसायन एवं ड्रिप सिंचाई सहित अच्छी गुणवत्ता वाली फूल रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
1. आवेदक किसान मेघालय का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक वास्तविक रूप से कृषि कार्य में संलग्न किसान होना चाहिए।
1. पात्र किसान सादे कागज पर आवेदन लिख सकते हैं।
2. आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां सलंग्न करें।
3. विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन को दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सीडी ब्लॉक बागवानी सर्कल के विकास बागवानी अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
1. पासपोर्ट साइज फोटो
2. पहचान प्रमाण पत्र
3. बैंक खाते का विवरण
4. कृषि भूमि पर स्वामित्व के प्रमाण के दस्तावेज
5. आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दस्तावेज
Shimaela Beg
Author, Jan Seva Kendra Shujalpur, And Content Enthusiast
Passionate about [Popular Tidings, General Knowledge, Sarkari Yojana], with years of experience in [related field]. Loves to share knowledge and connect with readers.