मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: (COVID-19)
योजना के तहत 1 से 18 वर्ष के बच्चों को भी 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश
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Under the scheme, children aged 1 to 18 years are also given admission for free education till class 12th. |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉविड-19 से भिन्न किसी कारण से अपने माता-पिता दोनों को या माता-पिता में से किसी एक को या अपने अभिभावक को खो दिया है इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को4000 धनराशि प्रति माह के दर से आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान है इस योजना के तहत 1 से 18 साल के बच्चों को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रवेश दिलाया जाता है।
इस योजना के तहत कक्षा 9 या इससे ऊपर के बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल है उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाता है जो व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं साथी राज्य सरकार उन्हें 101000 रुपए भी देती है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (COVID -19)बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है इस योजना के तहत कॉविड-19 से प्रभावित बच्चों को ₹4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है इसके अलावा इस योजना के तहत कुछ अन्य लाभ भी दिए जाते हैं।
योजना के लाभ
1. कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों को लैपटॉप दिया जाता है।
2. 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाभ पाने वाली लड़कियों को शादी के लिए ₹101000 दिए जाते हैं।
3. 1 साल से 18 साल के बच्चों को कक्षा 12वीं तक की निशुल्क शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है।
4. कॉविड-19 अन्य कारण से अभिभावक या माता पिता की मृत्यु के बाद 18 से 23 साल के किशोर को 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पानी में मदद की जाती है।
आवेदन करने के लिए दस्तावेज
1. परिवार का आय प्रमाण पत्र
2. माता-पिता या अभिभावक का प्रांसिंग अभिलेख
3. संबंधित श्रेणी के शैक्षणिक संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण पत्र