इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों के लिए

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For old age people living below poverty line
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धो को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तीजन विभाग द्वारा किया जा रहा है

वर्तमान में एनएसएपी में पांच उप-योजनाएं इसके घटकों के रूप में शामिल हैं – 

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) 
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) 
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)
5. अन्नपूर्णा योजना

योजना का उदेद्श्य

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाव्स्था मे महिला एवं पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है । कमाने वाले सदस्य की मृत्यु, मातृत्व या वृद्धावस्था की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है।

योजना के लिए पात्रता

 
सभी पात्र बीपीएल व्यक्तियों को कवर करने के लिए विस्तार – 2007 में इस योजना का विस्तार कर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया। 
  • आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

योजना का लाभ

1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 200 केन्द्रांश तथा ₹ 400 राज्यांश सम्मिलित हैा
2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 500 केन्द्रांश तथा ₹ 100 राज्यांश सम्मिलित हैा
3. इस प्रकार हितग्राही को मार्च 2019 से राशि 600/- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं।

योजना के लिए अवश्यक दस्तावेज़ 

विधिवत भरा हुआ एवं स्व-सत्यापित आवेदन पत्र (योजना दिशा-निर्देशों के अनुलग्नकों में दिया गया प्रोफार्मा)। 
अधिवास प्रमाणपत्र आवासीय प्रमाण (वोटर कार्ड/बिजली बिल/आधार कार्ड) 
  • आयु प्रमाण (अंतिम बार जिस स्कूल में पढ़ा गया था या नगरपालिका प्राधिकारी या एसएचओ या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र) 
  • आधार नंबर
  • समग्र आई डी 
  • बैंक पासबुक 
  • फोटो
राशन कार्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् सत्यापित शपथ पत्र कि वह किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदक अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें।
उपरोक्तह समस्त दस्तारवेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वी्कृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्तर की जा सकती है ।

FAQ

  • प्रश्न एनएसएपी का क्या अर्थ है और इसे कब लॉन्च किया गया?
जवाबः एनएसएपी का मतलब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी।
  • प्रश्न एनएसएपी के अंतर्गत मूल पात्रता मानदंड क्या है?
जवाबः एनएसएपी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है?
जवाबः संशोधित पात्रता मानदंडों के अनुसार, नए लाभार्थियों की पहचान बीपीएल जनगणना 2002 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार बीपीएल सूची से की जाएगी।
  • प्रश्न शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी?
जवाबः शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में तैयार की जाने वाली बीपीएल सूची के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
  • प्रश्न आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन पाने की पात्रता क्या है?
जवाबः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पात्रता मानदंड है – आवेदक (पुरुष या महिला) की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • प्रश्न इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि कितनी है? क्या पेंशन परिवार में केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित है?
जवाबः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पेंशन का केंद्रीय अंशदान 79 वर्ष तक प्रति लाभार्थी 200/- रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी 500/- रुपये प्रति माह है और राज्य सरकारें इस राशि से अधिक अंशदान कर सकती हैं। वर्तमान में वृद्धावस्था लाभार्थियों को राज्य अंशदान के आधार पर 200/- रुपये से लेकर 1000/- रुपये तक मिल रहे हैं। बीपीएल परिवार में 60 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र हैं।
  • प्रश्न :मुझे पेंशन कैसे दी जाएगी?
जवाबः भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, जहां भी संभव हो, पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते/डाकघर खाते में जमा की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य या तो बैंक खाते/डाकघर बचत खाते के माध्यम से या ग्राम सभा में नकद या मनी ऑर्डर के माध्यम से पेंशन का वितरण कर रहे हैं।
  • प्रश्न :किन परिस्थितियों में पेंशन रोकी जा सकती है? 
जवाबः पेंशन को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में या यदि वह उचित समय के लिए राशि नहीं निकालता है तो रोका जा सकता है।
  • प्रश्न:राज्य सरकार की पेंशन योजनाएं क्या हैं? 
जवाबः कई राज्यों की अलग-अलग पात्रता मानदंडों के साथ अपनी विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं हैं। इन योजनाओं का वित्त पोषण उनके अपने संसाधनों से किया जाता है।
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