इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
यह गरीब परिवारों (बीपीएल) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह समाज के गरीब परिवारों (BPL) की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर-अंशदायी पेंशन योजना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) के तहत, समाज के ग़रीब परिवारों की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। सहायता ₹ 600 प्रतिमाह प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा विधवा महिला को 200 रुपये प्रति माह और रु. राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 400 इस प्रकार मार्च 2019 से रु. लाभार्थी को 600/- रूपये हर माह आपूर्ति की जाती है।
योजना कब प्रांरभ की गई–
1 अप्रैल 2009
योजना के लिए पात्रता
1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. विधवा पेंशन पाने के लिए, विधवा की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
3. आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबूक
उपरोक्त सभी दस्तावेज नगर पालिका कार्यालय एवं ग्राम पंचयत में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत की जा सकती है अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
आवेदन निराकरण की समय-सीमा–
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दि स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
FAQ
- प्रश्न :मुझे पेंशन कैसे दी जाएगी?
जवाबः भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, जहां भी संभव हो, पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते/डाकघर खाते में जमा की जानी चाहिए। वर्तमान में राज्य या तो बैंक खाते/डाकघर बचत खाते के माध्यम से या ग्राम सभा में नकद या मनी ऑर्डर के माध्यम से पेंशन का वितरण कर रहे हैं।
- प्रश्न : किन परिस्थितियों में पेंशन रोकी जा सकती है?
जवाबः पेंशन को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में या यदि वह उचित समय के लिए राशि नहीं निकालता है तो रोका जा सकता है।
- प्रश्न एनएसएपी के अंतर्गत मूल पात्रता मानदंड क्या है?
जवाबः एनएसएपी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।