अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के लोग निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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Atal Pension Yojana is a social security scheme of the Government of India, in which people between 18 years of age and below 40 years of age can apply for investment. |
अटल पेंशन योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2010-11 में की थी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। यहां योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) ढांचे पर आधारित है। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं
जानिए क्या है अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यहां योजना सभी भारतीय नागरिकों को 60 साल की उम्र के बाद आई का एक स्थिर स्रोत देने के लिए शुरू की गई है। देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे मैं पेंशन के जरिए रेगुलर इनकम देने के लिए भारत सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है। जो लोग टैक्सपेयर्स नहीं है वे सभी इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं।
इस स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के लोग निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं 60 की उम्र तक उन्हें अंशदान करना होगा।
60 की उम्र के बाद आपको ₹1000 से लेकर ₹5000 तक की मासिक पेंशन दी जाती है यह पेंशन आपके अंशदान के हिसाब से तय होती है।
अटल पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें
यहां योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। इस योजना का मकसद भारत के सभी नागरिकों को 60 साल की उम्र के बाद एक स्थिर आय का स्रोत देना है।
- इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से लेकर ₹5000 तक की पेंशन मिलती है।
- इस योजना में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए ग्राहक को भारत का नागरिक होना जरूरी है।
- इस योजना में शामिल होने के लिए आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- अटल पेंशन योजना में 60 साल से पहले शामिल होने वाले ग्राहक को समय से पहले बाहर निकालने की अनुमति है।
- 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को APY खाते में शेष अवधि के लिए निहित योगदान अपने नाम से जारी रखने का विकल्प मिलता है।
- अटल पेंशन योजना में ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके नामित को अभी दाता के सातवें जन्मदिन तक संचित पेंशन राशि मिलती है इसके अलावा अभिदाता की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को भी अभीदाता के समान ही पेंशन मिलती है।
- इस योजना में 60 साल की उम्र से पहले पेंशन लेने की अनुमति नहीं है हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में जैसे की लाभार्थी की मौत या कोई इलाज बीमारी पेंशन लेने की अनुमति मिल सकती है।
- इस योजना में शामिल होने के लिए E-APY पोर्टल या बैंकों के वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- . इस योजना में अभीदाता को उसके खाते में शेष राशि और अंशदान जमा होने की जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाती है।
इस योजना में अभीदाता को अपने नामित का नाम पता और टेलीफोन नंबर बदलने का विकल्प भी मिलता है।
योजना का आवेदन
योजना में आवेदन करने के लिए निवेशक बैंक और किसी भी बैंक बीसी केंद्र दोनों पर उपलब्ध अटल पेंशन योजना के फॉर्म भर सकते हैं व अपने अटल पेंशन योजना खाता शुरू करने के लिए या तो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जा सकते हैं या अधिकारीक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे संबंधित बैंक को मैन्युअल रूप से जमा कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
1. APY पंजीकरण फॉर्म
2. आधार कार्ड
3. मोबाइल नंबर
4. बचत खाते की जानकारी जिसमें बैंक और शाखा का नाम शामिल हो।
5. बचत खाते की शेष राशि का विवरण।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. अटल पेंशन योजना का क्या नियम है।
अटल पेंशन योजना सभी बचत बैंक खाताधारको के लिए खुली है अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम है इसीलिए अटल पेंशन योजना के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी एयरटेल पेमेंट बैंक से आवेदन करते समय ग्राहक के पास कोई अन्य अटल पेंशन योजना खाता नहीं होना चाहिए।
- 2. अटल पेंशन योजना कितने दिन में बंद हो जाती है।
60 वर्ष से पहले आपकी मृत्यु की दुर्भाग्य की पूर्ण घटना के मामले में अकाउंट बंद किया जा सकता है अगर आप 60 साल से पहले स्कीम से स्वैच्छिक निकास लेना चाहते हैं हालांकि इसे केवल गंभीर बीमारी या मृत्यु जैसे असाधारण मामलों में अनुमति दी जाती है।
- 3. मृत्यु के बाद कितना पैसा मिलता है।
योजनांतर्गत अत्यधिक निर्धन निराश्रित एवं लावारिस शो जिसकी कोई पहचान नहीं है और उसे शाहू के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयारी नहीं हो उसके अंतिम संस्कार हेतु राशि रुपए 3000 की सहायता प्रदान की जाती है।
- 4. क्या हम अटल पेंशन योजना से राशि निकाल सकते हैं।
निश्चित पेंशन राशि ₹1000 ₹2000 ₹3000 ₹4000 और ₹5000 हो सकती है पूर्ण पेंशन निकासी अटल पेंशन योजना पूर्ण पेंशन निकासी की अनुमति नहीं देता है हालांकि यदि निवेदक की मृत्यु हो जाती है या उन्हें एक अंतर्निहित बीमारी है तो वह अपने निवेश को पूर्ण पेंशन रूप से निकाल सकते हैं ।
- 5. अटल पेंशन का बैलेंस जानने के लिए क्या करना चाहिए।
आप 1800-889 -1030 पर कॉल कर सकते हैं जो मौजूदा ग्राहकों के लिए अटल पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर है।
- 6. यदि अकाउंट होल्डर की मौत 60 की उम्र से पहले हो जाती है।
अकाउंट होल्डर की मौत 60 की उम्र से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी जमा की गई राशि उसके नॉमिनी को लौटा दी जाती है लेकिन अगर खाताधाराक का जीवन साथी पति या पत्नी जीवित है तो उसे स्कीम को चालू रखने की छूट दी जाती है ऐसी स्थिति में जीवनसाथी पर निर्भर करता है कि वह स्कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं या नहीं जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी कर सकता है और जमा किए गए पैसे वापस ले सकता है और अगर चाहे तो अकाउंट होल्डर की 60की उम्र पूरी होने तक निवेश को बरकरार रखकर 60 के बाद खुद जीवन भर पेंशन प्राप्त कर सकता है।
- 7. मृत्यु के बाद कितनी पेंशन दी जाती है।
भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की गणना सभी मामलों में मूल वेतन के 30% की एक समान दर से की जाएगी और यहां न्यूनतम 3500 प्रति माह तथा सरकार में उच्चतम वेतन के अधिकतम 30% के अधीन होगी।
- 8. अगर अटल पेंशन योजना के तहत शामिल व्यक्ति की 60 साल के बाद मृत्यु हो जाए।
अटल पेंशन योजना के तहत शामिल किसी व्यक्ति की 60 साल की उम्र के बाद मृत्यु हो जाए तो उसकी पति या पत्नी को मृत्यु तक वही पेंशन मिलेगी जो ग्राहक को मिलती थी अगर ग्राहक और उसकी पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 60 साल की उम्र तक जमा पेंशन राशि नामांकित को मिल जाएगी।
अटल पेंशन योजना कैसे रद्द करे अटल पेंशन योजना खाते को कैसे बंद करें।
1. सबसे पहले उस बैंक में जाएं जहां आपका अटल पेंशन योजना खाता है।
2. संबंधित जानकारी के साथ अटल पेंशन योजना कैंसिलेशन फॉर्म भरे।
3. बैंक में विधिवत हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा करें।
4. प्रक्रिया पूरी होने पर आपकी राशि और ब्याज आपके लिंक्ड बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।