कर्नाटक भाग्यश्री योजना
जब बालिका 18 साल की आयु पूर्ण कर लेती है तो माता-पिता को 34751 रुपए प्रदान किए जाते हैं बालिका को प्रतिमाह 25000 तक का स्वास्थ्य बीमा
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When the girl child completes 18 years of age, Rs 34751 is provided to the parents and health insurance of up to Rs 25000 per month is provided to the girl child. |
भारत में लैंगिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रनस फंड की हालिया रिपोर्ट में कहां गया है कि देश की आबादी में 5 करोड़ महिलाएं गायब है देश में जनसंख्या की संकट से बचने और ग्रामीण परिवारों और समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक भाग्यश्री योजना शुरू की है।
भाग्यश्री योजना क्या है?
देश में बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने और उनके जन्म को बढ़ावा देने के विचार के साथ कर्नाटक सरकार कर्नाटक भाग्यश्री योजना लेकर आई है यह योजना उन परिवारों में रहने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
18 वर्ष की आयु में वित्तीय सहायता
जब बालिका 18 साल की आयु पूर्ण कर लेती है तो माता-पिता को 34751 रुपए प्रदान किए जाते हैं बालिका को प्रतिमाह 25000 तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है।
इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं-
1. बालिका को ₹25000 प्रति माह स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।
2. बालिका को वार्षिक स्कॉलरशिप ₹300 से ₹1000 उसकी उम्र के मुताबिक दसवीं कक्षा तक मिलती है।
3. माता-पिता को बच्चों के साथ दुर्घटना होने पर ₹100000 और उसकी प्राकृतिक मौत होने पर 42500 रुपए मिलते हैं।
4. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बच्चों के माता-पिता को 34751 रुपए मिलते हैं ।
इसके साथ ही कुछ अन्य भुगतान भी होते हैं जैसे वार्षिक स्कॉलरशिप और बीमा लाभ जिसका लाभ योगता शर्तों को पूरा करने पर लाभार्थी उठा सकते हैं ऐसी सुविधाओं का अनुदान आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देता है और समाज के भीतर उनकी स्थिति को सुधरता है।
उद्देश्य
कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना को बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे के रूप में पहचाने जाने वाले परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू किया गया था कर्नाटक भाग्यश्री योजना का उद्देश्य परिवार और समाज में बालिकाओं की स्थिति को सामान्य रूप से सुधारना है साथी बालिका को आर्थिक सहायता देकर उनके माता-पिता की भी मदद करना है।
कर्नाटक भाग्यश्री योजना की योग्यता की शर्तें
1. 21 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा के नीचे परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
2. जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर ही लड़की का जन्म रजिस्टर किया जाना चाहिए।
3. यहां योजना बीपीएल परिवार के केवल दो बच्चों के लिए लागू है।
4. योजना का लाभ उठाने वाली बाली का बाल श्रमिक नहीं होनी चाहिए।
5. स्वास्थ विभाग के अनुसार बालिकाओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए।
6. लाभार्थियों को आठवीं कक्षा तक पढ़ाई पूर्ण करनी चाहिए और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
1. भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र
2. बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
3. माता-पिता का आय विवरण
4. BPL card
5. बालिका कार्ड का बैंक स्टेटमेंट
आवेदन
योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है हालांकि ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इनमें से किसी से भी संपर्क कर सकता है।
- आंगनबाड़ी केंद्र
- ग्राम पंचायत
- कार्यालय सरकारी संगठन
- अधिकृत बैंक
- नगर निगम
बालिका के पिता /माता या प्राकृतिक अभिभावक संबंधित जिलों के महिला एवं बाल विकास के उपनिदेशक या बाल विकास परियोजना अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।