टेली-लॉ (Tele-Law) निःशुल्क कानूनी सलाह 

टेली-लॉ सेवा के माध्यम से वरिष्ठ वकीलों से निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करें

 

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टेली-लॉ एक सेवा है। जिसे भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा, जरूरतमंद नागरिकों को, निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्रदान करने के उद्देश्य किर्यान्वित किया गया है। यह सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रों द्वारा, जरूरतमंद नागरिकों प्रदाय की जाती है। टेली-लॉ सेवा, के अंतर्गत समस्त वर्ग के नागरिकों को समान रूप में, निःशुल्क क़ानूनी सलाह दी जाती है।

टेली लॉ सेवा, निर्धन एवं असहाय लोगो को, किसी भी क़ानूनी प्रकरण में कीमती समय और पैसे बचाने में मदद करती है। जोकि भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा नागरिकों के लिए शुरू की गई है। यह सेवा सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क है। टेली लॉ सेवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करती है।

 

टेली-लॉ सेवा कहां उपलब्ध है?

 

टेली-लॉ सेवा, 2017 से 11 राज्यों के चयनित 1800 सीएससी (CSC) केंद्रों में टेली लॉ सेवा प्रदान की गई है। बिहार (500), उत्तर प्रदेश (500), उत्तर-पूर्व के आठ राज्य (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम) ) और जम्मू और कश्मीर (800) हालाँकि वर्तमान में देश के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 112 आकांक्षी जिलों में 1,00,000 सीएससी केंद्रों में टेली-लॉ सेवा उपलब्ध है।

  • आयु सीमा

टेली-लॉ सेवा के उपयोग हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।

  • लाभार्थी
समस्त भारतीय नागरिक
 

टेली-लॉ सेवा क़ानूनी सलाह का संक्षिप्त विवरण

 
टेली-लॉ सेवा क़ानूनी सलाह का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
 
योजना का नाम टेली-लॉ
योजना लागूं की गई भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा
लाभार्थी
समस्त भारतीय नागरिक
उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को, निःशुल्क क़ानूनी सलाह प्रदान करना
योजना का लाभ कीमती समय और पैसे की बचत
आयु सीमा कोई बंधन नहीं
विभाग न्याय विभाग
लाभार्थी का प्रकार महिला ,पुरुष
सेवा का लाभ कैसे लें सीएससी केंद्र (CSC Kendra)

 

आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए।

 
  1. आधार कार्ड / कोई भी आईडी प्रूफ
  2. सक्रीय मोबाइल नंबर
 

टेली-लॉ सेवा के लाभ

 
भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा, जारी टेली-लॉ सेवा (क़ानूनी सलाह) के लाभ का विवरण निम्नानुसार है। 
 
  1. व्यक्ति को कीमती समय और धन बर्बाद किये बिना कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाती है।
  2. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत उल्लिखित मुफ्त कानूनी सहायता के लिये पात्र लोगों हेतु यह सेवा निःशुल्क है।
  3. पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकरण या क़ानूनी मामलों में अनुभवी वकीलों से परामर्श लिया जा सकता है।
  4. व्यक्ति को, क़ानूनी मामलों में वरिष्ठ वकीलों की जरुरत पढ़ने पर, त्वरित संपर्क को सुगम बनाती है।
 

टेली-लॉ सेवा के लिए आवेदन कैसे करे?

 
देश के जरूरतमंद नागरिकों हेतु, भारत सरकार, और न्याय विभाग द्वारा, जारी टेली-लॉ सेवा का लाभ सीएससी केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) की मदद से प्राप्त कर सकते है। जोकि प्रदेश के नागरिकों हेतु एक त्वरित संपर्क है। आप  सीएससी वीएलई (CSC VLE) की मदद से, टेली-लॉ सेवा के तहत, निःशुल्क अनुभवी वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और टेलीफोन सेवाओं की मदद से,  किसी भी प्रकरण या  क़ानूनी मामलों में निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते है।
 
यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक के बारे में जानकारी दी गई है, यहां से आप टेली-लॉ सेवा, के लिए आवेदन, या सीएससी वीएलई द्वारा अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
 

सीएससी के माध्यम से आवेदन करें

Apply Online

Departmental Official Website

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