सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन

मध्यप्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्ये एवं साक्षात्कावर में सफल होने पर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यीर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लांगू की गई।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर | 40000 रूपये |
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर | 60000 रूपये |
साक्षात्कार में चयनित होने पर | 50000 रूपये |
राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर | 20000 रूपये |
राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर | 30000 रूपये |
राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित होने पर | 25000 रूपये |
- आयु सीमा
योजनांतर्गत सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु, आयोग द्वारा कोई, आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।
- स्वीकृत राशि
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत निम्न प्रकार प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदाय की जाती है।:- परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 40000 रूपये /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 60000 रूपये /साक्षात्कार में चयनित होने पर, 50000 रूपये / राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 20000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 30000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित होने पर, 25000 रूपये की स्वीकृति प्रदाय की जाती है।
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण
विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना |
योजना लागूं की गई | मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना लागूं वर्ष | 2003-2004 |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के, छात्र ,छात्रा |
उद्देश्य | अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग, म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद करना है। |
योजना का लाभ | परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 40000 रूपये /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 60000 रूपये /साक्षात्कार में चयनित होने पर, 50000 रूपये / राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 20000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 30000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित होने पर, 25000 रूपये की स्वीकृति |
भुगतान प्रकार | जिला स्तर पर आवेदन को सत्यापित करने के उपरांत, राशि सीधे उम्मीदवार के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। |
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदकों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो।
Note:- पात्र, अभ्यर्थियों को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर ही प्रदाय की जाती है। दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जावेगी। एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा। तथा अभ्यर्थी की आयु सीमा UPSC (यू.पी.एस.सी) द्वारा संबधित वर्ष की शिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित की जावेंगी।
योजनांतर्गत अपील
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत पात्र अभ्यर्थी, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु, कार्यालय, आयुक्तै जनजातीय कार्यालय, मध्य प्रदेश विभागीय अधिकारी से अपील कर सकते है।
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए
- आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन।
- आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- मूलनिवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें
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