सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन

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मध्यप्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्ये एवं साक्षात्कावर में सफल होने पर, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यीर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लांगू की गई।

 

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

 
अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना नियम 2003-2004 के अभ्यर्थियों को, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तथा म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रोत्साहन योजना नियम 2003-2004 लागू करने तथा योजनाओं को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है इस योजना के विस्तृत नियम निम्नानुसार है।
 

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

 
अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग, म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद करना है। योजनांतर्गत ऐसे अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा निम्न प्रकार आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है।
ऐसे अभ्यार्थियों जो, संघ लोक सेवा आयोग, म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता, प्राप्त करते है। तब उन्हें आयोग द्वारा, निम्नानुसार धनराशि दी जाती हैः-
 
परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर   40000 रूपये  
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60000 रूपये
साक्षात्कार में चयनित  होने पर 50000 रूपये
राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 20000  रूपये
राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30000 रूपये
राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित  होने पर 25000  रूपये
 
  • आयु सीमा

योजनांतर्गत सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु, आयोग द्वारा कोई, आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।

  • स्वीकृत राशि

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत निम्न प्रकार प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदाय की जाती है।:- परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 40000 रूपये  /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 60000 रूपये /साक्षात्कार में चयनित  होने पर, 50000 रूपये / राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 20000  रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 30000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित  होने पर, 25000  रूपये की स्वीकृति प्रदाय की जाती है।

 

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण

 
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
 
विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नाम सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
योजना लागूं की गई मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना लागूं वर्ष 2003-2004
लाभार्थी अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के, छात्र ,छात्रा
उद्देश्य अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग, म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को आर्थिक रूप से मदद करना है।
योजना का लाभ परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 40000 रूपये  /मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 60000 रूपये /साक्षात्कार में चयनित  होने पर, 50000 रूपये / राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर, 20000  रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, 30000 रूपये /राज्य लोक सेवा आयोग में, साक्षात्कार में चयनित  होने पर, 25000  रूपये की स्वीकृति
भुगतान प्रकार जिला स्तर पर आवेदन को सत्यापित करने के उपरांत, राशि सीधे उम्मीदवार के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
 
 

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

 

ऐसे आवेदक जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये आवेदकों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रूपये 1.20 लाख से अधिक न हो।

 
Note:- पात्र, अभ्यर्थियों को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर ही प्रदाय की जाती है। दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जावेगी। एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जावेगा। तथा अभ्यर्थी की आयु सीमा UPSC (यू.पी.एस.सी) द्वारा संबधित वर्ष की शिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित की जावेंगी।

योजनांतर्गत अपील

 

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत पात्र अभ्यर्थी, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु, कार्यालय, आयुक्तै जनजातीय कार्यालय, मध्य प्रदेश विभागीय अधिकारी से अपील कर सकते है।

 

आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए

 

  1. आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन।
  2. आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्‍तीर्ण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  3. आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  4. मूलनिवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  5. आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं का, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 

आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया

 
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत पात्र छात्र ,छात्राओं के लिए आवश्यक है कि, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे- हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, सिविल सेवा परीक्षा में उत्‍तीर्ण प्रमाण-पत्र, आय- मूलनिवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगें।
 
परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर दूसरी बार छात्र ,छात्राओं द्वारा सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि का 50 प्रतिशत देय होगा।
 
संघ लोक सेवा आयोग एंव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल एक ही परीक्षा के लिये, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।
 

सीएससी के माध्यम से आवेदन करें

Apply Online

Departmental Official Website

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