मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना
विधवा महिला / एवं परित्यक्ता महिलाओं को, एक बार पुनर्विवाह होने पर योजनांतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा, निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए। निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह/निकाह के लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना को लागूं किया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का उद्देश्य
- आयु सीमा
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के लिए सरकार द्वारा वर-वधु के लिए निम्नलिखित आयु-सीमा निर्धारित की गई है। योजनांतर्गत लाभ लेने के लिए, लड़की की आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। योजनांतर्गत अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है।
- स्वीकृत राशि
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के लिए, पात्र वर-वधु को, योजनांतर्गत सरकार द्वारा, गृहस्थी की स्थापना के लिए, 48,000/- रूपये कन्या के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराये जावेंगे।
तो, वही सामूहिक विवाह/ निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को, सरकार द्वारा, वर-वधु का विवाह/निकाह का आयोजन करने पर, या प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 3,000/- कुल रूपये 51,000/-हजार दिये जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना |
योजना लागूं की गई |
म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग (दीनदयाल अन्त्योदय मिशन) |
लाभार्थी | निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता आदि |
उद्देश्य | निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता को, आर्थिक रूप से मदद करना |
योजना का लाभ |
48,000/- रूपये प्रतिपूर्ति के लिये 3,000/- से 51,000/-हजार रूपये |
भुगतान प्रकार | अधिकृत बैंक खाता |
विभाग | म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
योजना लागूं की गई | वर्ष 2006 |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी के लिए पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।
- कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के स्थाई मूल निवासी हो।
- कन्या के लिए आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।
- कन्या के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो /या वह जरूरतमंद हो।
- कन्या स्वयं निराश्रित हो एवं गरीब हो और स्वयं के विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
- प्रदेश की ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो। या
- निराश्रित हो जो स्वयं के विवाह के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम न हो। जिनका क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कन्याएं भी योजना के लिए पात्र होंगी
विभिन्न श्रमिक संवर्ग योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कन्याएं भी योजना के लिए पात्र होंगी। जो इस प्रकार है।
- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल कार्ड धारक श्रमिक
- मुख्यमंत्री मजदुर सुरक्षा योजना में पंजीकृत श्रमिक
- मुख्यमंत्री शहरी घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009 में पंजीकृत श्रमिक
- मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009 में पंजीकृत श्रमिक
- मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012 में पंजीकृत श्रमिक
- भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक
- मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक
आवश्यक दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता उम्मीदवार के पास उपलब्ध होना चाहिए
- समग्र आईडी
- स्थाई मूल निवासी प्रमाण-पत्र
- श्रमिक संवर्ग योजना के अंतर्गत पंजीयन
- गरीबी रेखा का बीपीएल कार्ड केवल कन्या आवेदक के लिए जरुरी
- माता-पिता या अभिभावक का अभिकथन या शपथ पत्र
- अन्य दस्तावेज
विधवा /परित्यक्ता होने की स्तिथि में।
- (अ) पूर्व पति का मृत्यु-प्रमाण पत्र
- (ब) परित्यक्ता होने की स्तिथि में न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया अधिकृत आदेश।
योजना हेतु आयु सत्यापन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
- स्कूल का प्रमाण पत्र (टीसी) की छायाप्रति
- अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की छायाप्रति
- जन्म-प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- वोटर आईडी कार्ड या मतदाता पर्ची की छायाप्रति
- शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड की छायाप्रति
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र
आवेदन निराकरण की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र
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