आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना
आयुष्मान भारत निरामयम योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, कमजोर एवं असहाय परिवारों पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। जिससे वह भी अपना इलाज बेहतर तरीके से, करवा सके। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के जरिए सरकार का मूल उद्देश्य गुणवत्ता पूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराना है। इस योजना के हितग्राहियों परिवार को 5 लाख रूपये का सालाना इलाज योजना के अंतर्गत निजी एवं शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध करवाया जावेगा।
आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए पात्र परिवार
आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना में निम्नलिखित तीन प्रकार के हितग्राही परिवार हैं जैसे-
सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में चिन्हित डी-1 से डी-7 (डी-6 छोड़कर) वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मिलित होंगे एवं चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मिलित रहेंगे।
साथ ही कुछ श्रेणियों के परिवार स्वत: ही समावेशित रहेंगे।
ग्रामीण परिवार के सदस्य जिनके पास केवल एक कमरे का मकान, मकान की कच्ची दीवारें और कच्चा छत हो।
भूमिहीन परिवार धारक जो हस्तचलित मजदुर हो।
वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और उनके घरों में 16 से 59 वर्ष के पुरुष सदस्य ना हो।
यह दिव्यांग एवं कोई सक्षम सदस्य घर में कमाऊ न होने की स्थिति में।
SC और ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राही परिवार।
स्वत: सम्मिलित होने वाले ग्रामीण परिवार
- जैसे- आश्रयहीन या बेसहारा घर।
- हस्त उपमार्जक।
- आदिम आदिवासी समूह।
- क़ानूनी रूप छुड़वाए हुए मजदुर यह बंधुआ मजदुर या हाली।
स्वत: सम्मिलित होने वाले शहरी परिवार
- जैसे- अनाथ।
- घरेलु कामगार मजदुर।
- भिखारी या चिथड़ा बीनने वाला।
- सड़क विक्रेता या फल सब्जी आदि बेचने वाला।
- मोची कामगार।
- फेरीवाला मजदुर।
- निर्माण मजदूर श्रमिक या मकान बनाने वाला।
- नल फिटिंग प्लम्बर आदि।
- वेल्डर श्रमिक।
- सुरक्षाकर्मी।
- कुली एवं सिर पर वजन ढोने वाला मजदुर।
- मेहतर या सफाई कर्मचारी।
- फूल बागानों में काम करने वाला माली।
- घरेलु कामकाज करने वाले हस्तकलाकर जैसे- दर्जी एवं शिल्पकार।
- ऑटो रिक्शा, बस डाईवर, या अन्य वाहन डाईवर या परिवहन कामगार श्रमिक।
- दुकानों में काम करने वाला या दुकान कार्यकर्त्ता या वितरण सहायक।
- कपडे धोने वाला मजदुर या धोबी या कपड़ों की बनाई छटाई करने वाले श्रमिक।
- या असंगठित क्षेत्र में आने वाले समस्त श्रमिक इनमें शामिल हैं।
क्या ? खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना का लाभ ले सकते है।
आयुष्मान भारत निरामयम योजना मुख्य रूप से ग़रीब और असहाय परिवारों के सदस्यों को बिमारी की अवस्था में, एक उच्च गुणवत्ता वाली चिकत्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिससे ग़रीब और असहाय परिवारों की आर्थिक रूप से मदद की जा सके। आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ विशेषकर खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक हितग्राही या परिवार ले सकते है। परिवार की खाद्य सुरक्षा पर्ची में शामिल प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ मिल सकता है। जिन सदस्यों का नाम परिवार की खाद्य सुरक्षा पर्ची में शामिल नहीं है। वह सदस्य आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसके लिए जरुरी है की आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम परिवार की खाद्य सुरक्षा पर्ची में शामिल करवाए। जिससे आप आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना का लाभ ले सके।
जानिएआयुष्मान भारत “निरामयम” योजना के बारें में अक्सर पूछे सवाल
1.आयुष्मान भारत निरामयम योजना कितने वर्षों के लिए लागू रहेगी?
💬 वर्तमान में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
2. आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ लेने के लिए कोई निर्धारित आयु सीमा है या नहीं?
💬 आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी ले सकते हैं।
3. परिवार के कितने सदस्य आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ ले सकते हैं?
💬 वर्तमान में इस योजना का लाभ लेने के लिए सदस्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवार के, प्रत्येक सदस्य आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ ले सकता हैं?
4. योजना क्या केवल पुरुषों के लिए ही, है?
💬 सरकार द्वारा आयुष्मान भारत निरामयम योजना समस्त वर्गों के लिए या स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से लागूं की गई है। इस योजना का लाभ कोई भी ले सकता है।
5. योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही बनने के लिए क्या प्रक्रिया है?
💬 आयुष्मान भारत निरामयम योजना में कोई नामांकन प्रक्रिया नहीं है हितग्राही बनने के लिए यह योजना पात्रता आधारित है। जिसके हितग्राहियों की सूची सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत-गणना 2011 संबल योजना एवं खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक हितग्राही परिवारों की सूची में संकलित कर दी गई है। योजना हेतु हितग्राही बनने के लिए आवश्यक है की लाभार्थी का नाम सूची में शामिल हो।
6. आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए मैं, अपनी और अपने परिवार की पात्रता कैसे पता लगाऊं?
💬 अपनी एवं अपने परिवार की पात्रता जानने के लिए आप निम्नलिखित उपाय अपना सकते है-
(A) जैसे अपने नजदीकी CSC कॉमन सर्विस सेंटर (जन सेवा केंद्र) पर जाए। योजना से संबंध निजी अथवा शासकीय चिकित्सालय में आधार कार्ड या अन्य कोई फोटो आधारित शासकीय पहचान पत्र जैसे- वोटर कार्ड पैन कार्ड आदि दस्तावेज और साथ ही परिवार के पहचान पत्र जैसे- राशन कार्ड लेकर जाए। सीएससी केंद्र पर आयुष्मान मित्र आपको आपका नाम ढूंढ कर कार्ड बनाने में आपकी सहायता करेगा
(B) या आयुष्मान भारत निरामयम योजना के कॉल सेंटर नंबर जैसे- 14555 या 18002332085 पर कॉल करके भी आप जानकारी हासिल कर सकते है। अथवा अपनी एवं अपने परिवार की पात्रता जान सकते है।
7. अगर मैं किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा/रही हूँ। तो भी क्या मैं, आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ ले सकता/सकती हूँ।
💬 राज्य बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने वाले प्रत्येक हितग्राही परिवार आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ ले सकते है।
8. मेरा सूची में नाम होने पर क्या में आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ ले सकता/सकती हूँ।
💬 यदि आपका और आपके परिवार का नाम आयुष्मान भारत निरामयम योजना की सूची में सम्मिलित है, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके लिए आपको आपके नजदीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर (जन सेवा केंद्र) पर जाना होगा। आप सीएससी वीएलई द्वारा अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते है। कुछ मुख्य दस्तावेज है जो आपके पास उपलब्ध होना आवश्यक है। जैसे- आधार कार्ड, शासकीय परिचय पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही राशन कार्ड की प्रति, या खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची।
9. अगर मेरे पास कार्ड उपलब्ध नहीं है। और मेरा नाम हितग्राहियों की सूची में शामिल है, तो ऐसी स्तिथि में मैं, अपना हॉस्पिटल में ईलाज कैसे करवा सकता हूँ।
💬 यदि आपका नाम, आयुष्मान भारत निरामयम योजना की हितग्राहियों की सूची में शामिल है। और आप आयुष्मान भारत से सम्बद्ध अस्पतालों में अपना ईलाज करवाना चाहते है। तो ऐसी स्तिथि में आप, स्थापित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर (जन सेवा केंद्र) पर, वीएलई आयुष्मान मित्र से संपर्क कर, आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। इसके लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक है। जैसे- जैसे- आधार कार्ड, शासकीय परिचय पत्र, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही राशन कार्ड की प्रति, या खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची। आप आयुष्मान मित्र से, सरकार द्वारा निर्धारित फ़ीस पर गोल्डन कार्ड बनवा सकते है। किन्तु ऐसी स्तिथि में केवल उन्ही मरीज का आयुष्मान कार्ड बनाया जावेगा। जिनको आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में भर्ती किया जाना है।
10. यदि मैं, आयुष्मान भारत से सम्बद्ध अस्पतालों में केवल डॉक्टर की सलाह से बाह्र्य रोगी विभाग में, लेने जाऊ। तो ऐसी स्तिथि में क्या? मेरा ईलाज आयुष्मान भारत निरामयम योजना में संभव है या नहीं।
💬 नहीं, वर्तमान समय में आयुष्मान भारत निरामयम योजना केवल उन्ही मरीजों के लिए है जो अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं यदि कोई मरीज बाह्र्य रोगी विभाग में, चिकित्सक की सलाह के उपरांत आपको भर्ती किया जाता है तो जांच का खर्चा आयुष्मान भारत निरामयम योजना के पैकेज में सम्मिलित कर लिया जावेगा। अन्यथा जाँच की फ़ीस यहा अन्य कोई खर्चा मरीज द्वारा वाहन किया जा सकता है।
11. यदि मेरा नाम आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में नहीं मिल रहा है तो क्या मैं अपना नाम जुड़वा सकता हूं।
💬 नहीं, वर्तमान में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में नवीनतम नाम नहीं जोड़े जा रहे है। यदि आपका नाम यह आपके परिवार के सदस्यों का नाम आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में सम्मिलित करवाना हो तो, जरुरी है कि आपका एवं आपके परिवार के सदस्यों का नाम 2011 की जनगणना की सूची में शामिल हो।
12. क्या? आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में, नाम ढूंढने के लिए कोई शुल्क लगता है ?
💬 नहीं, आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में, आपका नाम है, या नहीं। यह जाने के लिए आप अपने नजदीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र में, जरुरी दस्तावेज लेकर जा सकते है। कॉमन सर्विस सेंटर या जन सेवा केंद्र द्वारा यह सेवा फ्री दी जाती है। इस कार्य हेतु सीएससी वीएलई द्वारा आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ आप अपना नाम सहजता से पता कर सकते है।
13. यदि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में, नाम गलत दर्ज है? या अन्य कोई जानकारी में त्रुटि हो या कोई बदलाव करवाना हो तो क्या यह संभव है?
💬 यह कार्य बिलकुल संभव है। यदि आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में, आपका या आपके परिवार के सदस्यों का नाम गलत है, या उन्हें किसी प्रकार का कोई सुधार या संशोधन कराना हो। तो ऐसी स्तिथि में आप, आधार कार्ड अथवा समग्र आईडी अथवा कोई भी शासकीय दस्तावेज के साथ, लोक सेवा केंद्र, नगर पालिका, जनपद पंचायत या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र में, उपलब्ध हो। आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत त्रुटि में सुधार किया जा सकता है।
14. यदि घर के मुखिया के पास सक्रिय मोबाइल नंबर ना होने की स्तिथि में भी आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ लिया जा सकता है या नहीं।
💬 आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों के लिए आवश्यक है की उनके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर हो। जिससे हितग्राही के सक्रिय मोबाइल नंबर से हितग्राही की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया की जा सके।
15. यदि मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम योजना के अंतर्गत जुड़वाना हो तो। या मेरे घर में नए परिवार को जुड़वाना हो तो क्या प्रक्रिया है?
💬 आपके परिवार में, किसी अन्य सदस्य का नाम आप निम्नलिखित प्रकार से छुड़वा सकते हैं।
सर्वप्रथम आप, सभी उपरोक्त दस्तावेज लेकर, अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र पर या आयुष्मान भारत से संबंध चिकित्सालय में उपलब्ध हो। तत्पश्चात आयुष्मान मित्र आपसे आपका स्वयं का परिचय पत्र मांगेंगे ताकि नए सदस्य से आपका रिश्ता जोड़ सकें। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जैसे- राशन कार्ड, राज निर्धारित परिवार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, या आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी का सत्यापन कर वह अनुमोदन हेतु उच्च अधिकारी अनुशंसा हेतु भेजे जाएंगे। ताकि आपका नाम, आयुष्मान भारत निरामयम योजना के हितग्राहियों की सूची में, शामिल किया जा सके।
16. परिवार से कितने सदस्यों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में जोड़ा जा सकता है?
💬 आयुष्मान भारत निरामयम योजना का लाभ लेने के लिए, परिवार के सदस्यों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। योजनान्तर्गत जितने भी सदस्यों के नाम हितग्राही के राशन कार्ड या खाद्यान पात्रता पर्ची में शामिल है। उन सभी का नाम आयुष्मान भारत निरामयम योजना में जोड़ सकते है।
17. यदि घर की बेटी का विवाह उपरांत दूसरे परिवार में नाम जुड़वाना हो। तो भी क्या मूल सूची में नाम रखना उचित है?
💬 बेटी का विवाह उपरांत मूल सूची से, नाम हटवा कर, आप उनके पति के परिवार के अंतर्गत नाम जुड़वा सकते है। लेकिन इसके लिए जरुरी है की आप सर्वप्रथम इस बात की पुष्टि कर लेवे। की वे आयुष्मान भारत निरामयम योजना के लिए पात्र है या नहीं।
18. यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए?
💬 यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्तिथि में आपको मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र से, आयुष्मान भारत निरामयम योजना की सूची से मृतक का नाम हटवाना सुनिश्चित करना चाहिए।
19. क्या आयुष्मान कार्ड /गोल्डन कार्ड परिवार के हर सदस्य के लिए अलग-अलग बनवाना जरुरी है?
💬 यदि, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम सूची में शामिल है। तो आपको सूची में प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बनवाना जरुरी है।
20. आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवाने के लिए कितना शुल्क लगता है?
💬आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए, आपसे सरकार द्वारा निर्धारित कुछ शुल्क लिया जा सकता है।
यदि हितग्राही कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र से आयुष्मान कार्ड बनवाता है। तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित 30 रूपये का शुल्क देना पड़ सकता है। और यदि हितग्राही आयुष्मान से संबद्ध चिकित्सालय में भर्ती उपरांत आयुष्मान कार्ड बनवाता है। तो आपका कार्ड निःशुल्क बनाया जाता है।
21. योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का क्या उद्देश्य है?
💬 आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत चयनित हितग्राही या आयुष्मान कार्ड धारक पूरे देश में किसी भी राज्य में, योजना से सम्बद्ध निजी एवं शासकीय अस्पतालों में अपना ईलाज निःशुल्क करवा सकते है।
22. यदि मेरा आयुष्मान कार्ड कई गुम हो जाता है। तो क्या मैं आयुष्मान कार्ड पुन: प्राप्त कर सकता हूँ?
💬 हितग्राही का आयुष्मान कार्ड खो जाने की स्तिथि में, आयुष्मान से संबद्ध चिकित्सालय अस्पताल से आप अपना कार्ड पुन: प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा यदि आपने आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर बनवाया है। तो आप आयुष्मान मित्र सीएससी वीएलई से अपना कार्ड एक बार फिर से कुछ निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त कर सकते है। आपको अनिवार्य रूप से हितग्राही का समग्र आईडी लेकर उपलब्ध होना जरुरी है।
23. यदि मेरा आयुष्मान कार्ड बार-बार कई गुम हो जाता है। तो ऐसी स्तिथि में जुर्माने का क्या प्रावधान है?
💬 यदि हितग्राही का आयुष्मान कार्ड बार-बार कई गुम हो जाता है। तो ऐसी स्तिथि में हितग्राही से कोई जुर्माना नहीं लिया जावेगा।
24. आयुष्मान कार्ड की समय सीमा क्या रहेगी। मैं इसका नवनीकरण कैसे करवा सकता हूँ?
💬 वर्तमान में सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और न ही इसके नवनीकरण की कोई प्रक्रिया है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत बनाए गए हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्षिक तौर पर स्वत: ही नवीनीकृत हो जाते है।
आयुष्मान कार्ड का लाभ बच्चो के लिए
आयुष्मान भारत निरामयम योजना से जुड़ने के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा, कोई उम्र सीमा लागूं नहीं की गई है इस योजना का लाभ किसी भी उम्र, वर्ग के नागरिक, या बच्चे ले सकते है। यदि कोई हितग्राही अपने बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते है। तो आप बनवा सकते है। लेकिन इसके लिए सुनिश्चित कर लेवे की, लाभार्थी की समग्र आईडी उपलब्ध है। या नहीं। यदि आपने बच्चे के जन्म-प्रमाण पत्र से, बच्चे का आधार कार्ड बनवा रखा है। तो आयुष्मान भारत निरामयम योजना से जुड़ने के लिए जरुरी है की आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र या नगर परिषद् या जनपद पंचायत में जाकर। बच्चे का समग्र आईडी बनवाए। और अपने परिवार में शामिल करे। तद्दोपरांत आपके बच्चे का आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान मित्र द्वारा बनाया जा सकता है।
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आयुष्मान भारत निरामयम योजना से जुड़ने वाले नवीनतम हितग्राहियों को, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लगने वाले कुछ जरुरी दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। जो कुछ इस प्रकार है।
- पीएम लेटर
- समग्र परिवार आईडी
- आधार कार्ड
- हितग्राही का सक्रीय मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
सीएससी के माध्यम से आवेदन करें