प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन वृद्धावस्था संरक्षण और असंगठित श्रमिकों (UW) की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है।
असंगठित श्रमिक (UW) ज्यादातर घर पर आधारित श्रमिकों जैसे-
स्ट्रीट वेंडर्स, मिड-डे मील वर्कर्स, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिकों, मोची, चीर बीनने वालों, घरेलू कामगारों, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूरों, कृषि श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़े के श्रमिकों, ऑडियो-विजुअल श्रमिकों या अन्य समान व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों हेतु स्वैच्छिक और अंशदायी मानधन पेंशन योजना लागु की गई। देश में ऐसे करीब 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं। जो स्वैच्छिक और अंशदायी मानधन पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।
प्रधानमंत्री मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है ?
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी और यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी 50% प्राप्त करने का हकदार है। परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी के लिए लागू है।
प्रधानमंत्री मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना की कुछ महत्वपूर्ण बातें।
योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति 3000/-रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। यह पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
यह योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50% प्रतिशत का योगदान करते हैं।
18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि जमा की जाती है।
मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रकार।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
- व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना।
मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं।
3000/-रुपये माह की सुनिश्चित पेंशन योजना
स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा मैचिंग कंट्रीब्यूशन
आयु विशिष्ट मासिक योगदान
मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है ?
असंगठित श्रमिकों (UW)
आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम
मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता है ?
- संगठित क्षेत्र में कार्यरत (ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य)
- एक आयकर दाता
मानधन वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे ?
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए)
- बचत बैंक खाता / IFSC के साथ जन धन खाता संख्या
- ई-श्रमिक कार्ड का UAN (यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) नंबर
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