गाँव की बेटी योजना
गाँव की बेटी योजना के लिए पात्रता
म.प्र. के सभी गाँव में निवास करने वाली, एंव गाँव की पाठशाला में नियमित अध्ययनोपरंत 12 वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओ को रुपए 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये रुपये 5000/- की वार्षिक सहायता मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गाँव की बेटी योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तथा इंजिनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये 750/- प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपये 7500/- की वार्षिक सहायता दी जाती हैं। यह योजना केवल स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये ही है।
गाँव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य
गांव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण छात्राओ को आर्थिक रूप से मदद करना है। वह छात्राएं जो गाँव के विद्यालय में नियमित अध्ययनोपरंत, अपनी आगे की उच्च स्तरीय पढ़ाई, आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं कर पाती है। ऐसी स्तिथि में मध्यप्रदेश सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँव की बेटी योजना की शुरुआत की। जिससे उनकी उच्च स्तरीय पढ़ाई, न रुक पाए।
गाँव की बेटी योजना के लिए पात्रता
- गांव की बेटी योजना का लाभ लेने के लिए, एक अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित पात्रताएं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी की उच्च शिक्षा हेतु, शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी।
- महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रा द्वारा ऎसी अनुदान अप्राप्त अशासकीय संस्था जो शासकीय संस्था से 5कि.मी. परिधि से दूर होनें पर पात्रता होगी ।
- अभ्यर्थी को कक्षा 12 वी में अधिकतम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को योजनान्तर्गत अपने ग्रामीण पंचायत से, गाँव की बेटी होने का प्रमाण पत्र जोकि गांव के मौजूदा मंत्री सचिव से, मुद्रा सहित हस्ताक्षरित हो, होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
गांव की बेटी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एक फोटो
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
- कक्षा 10 वीं की मार्कशीट
- कक्षा 12 वीं की मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र
- अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- स्थानीय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
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